मयंक श्रीवास्तव, अयोध्या. श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे की चोरी के बहुचर्चित मामले में जेल में बंद मुख्य आरोपी राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू को एंटी करप्शन कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. विशेष न्यायाधीश की कोर्ट ने मंगलवार को उसकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है.
अभियोजन पक्ष के अनुसार टिन्नू पर मंदिर ट्रस्ट के लॉकरों की चाबियां रखने और चोरी की साजिश में सक्रिय सहयोग का गंभीर आरोप है.सरकारी पक्ष की दलील सुनने के बाद एंटी करप्शन कोर्ट के विशेष जज ने जमानत देने से इनकार कर दिया. सूत्रों के मुताबिक अब बचाव पक्ष हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है.
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इस मामले में जेल में बंद कुल आठ आरोपी हैं. इससे पहले छह आरोपियों – अनुकल्प मिश्र, लवकुश मिश्र, करुणेश पांडेय, अविनाश शुक्ला, रमा शंकर मिश्रा और मनीष यादव की जमानत अर्जियां भी कोर्ट खारिज कर चुका है. अब इस केस में बचे हुए दूसरे मुख्य आरोपी सेवानिवृत्त बैंक कर्मी सुभाष श्रीवास्तव की जमानत अर्जी पर 7 अक्टूबर को सुनवाई होगी. पिछली सुनवाई में विवेचना अधिकारी सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी ने विस्तृत आख्या दाखिल करने के लिए समय मांगा था, जिसके बाद कोर्ट ने अगली तारीख तय की थी.बता दे कि राम मंदिर जैसे आस्था के केंद्र में चोरी के इस मामले ने पूरे देश में आक्रोश पैदा किया था. एंटी करप्शन कोर्ट के लगातार जमानत खारिज करने से साफ है कि अदालत इस मामले को बेहद गंभीर मान रही है.

