रांची। रांची में बिना म्युनिसिपल ट्रेड लाइसेंस के चल रहे कोचिंग संस्थानों पर नगर निगम ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। निगम की विशेष जांच टीम ने शहर के अलग-अलग इलाकों में 70 कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी की जांच की। जांच के दौरान 18 संस्थान बिना वैध ट्रेड लाइसेंस के संचालित पाए गए। नोटिस के बाद भी लाइसेंस नहीं लेने पर अब इनके खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
पहले नोटिस, अब सीलिंग की तैयारी
नगर निगम ने जांच के दौरान बिना लाइसेंस मिले संस्थानों को तीन दिनों का समय देते हुए नोटिस जारी किया था। संबंधित संस्थानों को इस अवधि में म्युनिसिपल ट्रेड लाइसेंस लेने और नियमों के अनुसार संचालन करने का निर्देश दिया गया था।
लेकिन समय सीमा खत्म होने के बाद भी 18 संस्थानों ने जरूरी अनुपालन नहीं किया। इसके बाद निगम ने अब उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
नियमों का उल्लंघन पड़ा भारी
नगर निगम के अनुसार, आवासीय या व्यावसायिक परिसर में बिना म्युनिसिपल ट्रेड लाइसेंस के व्यावसायिक गतिविधि चलाना नियमों का उल्लंघन है।जांच में संबंधित संस्थानों पर झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा 455 और 600 तथा झारखंड म्युनिसिपल ट्रेड लाइसेंस रूल्स, 2017 के कंडिका 19 और 20 के उल्लंघन का मामला सामने आया है।
इन संस्थानों पर कार्रवाई
जिन संस्थानों के खिलाफ सीलिंग की प्रक्रिया शुरू की गई है, उनमें एमबीए एचीवर्स, ग्रैविटी एजुकेशन, नेशनल क्लैट एकेडमी, मास्टर माइंड्स, पेजेस लाइब्रेरी, द ब्लैकबोर्ड, एकेएस एकेडमी और DCUBE क्लासेज समेत अन्य संस्थान शामिल हैं।
आगे भी जारी रहेगा जांच अभियान
रांची नगर निगम ने साफ किया है कि शहर में बिना वैध म्युनिसिपल ट्रेड लाइसेंस संचालित किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान को बख्शा नहीं जाएगा। कोचिंग संस्थानों और लाइब्रेरी के अलावा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों की भी जांच की जा सकती है।
निगम ने सभी कोचिंग संस्थानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से अपील की है कि वे आवश्यक लाइसेंस और अनुमतियां लेकर ही अपना संचालन करें। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।



