सत्या राजपूत, रायपुर। छत्तीसगढ़ के शासकीय स्कूलों में अतिरिक्त कक्षा-कक्षों के निर्माण के लिए विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) यानी वीबी-जी राम जी और स्कूल शिक्षा विभाग की राशि का अभिसरण किया जाएगा। इसके तहत प्रत्येक अतिरिक्त कक्षा-कक्ष के निर्माण के लिए स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से 1 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।

इस संबंध में विकसित भारत-जी राम जी के आयुक्त और लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लागू योजना के अंतर्गत 375 अनुमेय कार्यों की सूची में क्रमांक 166 पर शासकीय विद्यालयों के लिए अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्माण को शामिल किया गया है। अतिरिक्त कक्षों की आवश्यकता और स्कूलवार सूची लोक शिक्षण संचालनालय की ओर से उपलब्ध कराई जाएगी।

प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक स्कूलों के लिए 7.09 लाख रुपये का प्राक्कलन

निर्देश के अनुसार, शासकीय प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक शालाओं में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्माण के लिए 7.09 लाख रुपये का प्राक्कलन निर्धारित किया गया है। इस कार्य के लिए स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से प्रति निर्माण 1 लाख रुपये की अभिसरण राशि दी जाएगी।

हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए 10.63 लाख रुपये का प्राक्कलन

इसके साथ ही शासकीय हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्माण के लिए लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की दरों के आधार पर 10.63 लाख रुपये का प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया है। इन कार्यों के लिए भी प्रत्येक निर्माण पर स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से 1 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।

ग्रामसभा की मंजूरी के बाद होंगे निर्माण कार्य

जारी निर्देशों के अनुसार, निर्माण कार्य ग्रामसभा के अनुमोदन और योजना के दिशा-निर्देशों एवं प्रावधानों के अधीन कराए जाएंगे। जिला और विकासखंड स्तर पर निर्धारित व्यय प्रतिशत सुनिश्चित करने के साथ ही कार्यस्थलों की तकनीकी उपयुक्तता का ध्यान रखना होगा। निर्माण कार्यों को सिक्योर के प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार स्वीकृति प्रदान कर संपादित कराया जाएगा।

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