शिखिल ब्यौहार, भोपाल। प्रदेश के बहुचर्चित सौरभ शर्मा काला धन मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा को बड़ी राहत देते हुए जमानत मंजूर कर ली है। भोपाल के जंगल में 52 किलो सोना और करीब 11 करोड़ रुपये नकद मिलने के मामले में पिछले 18 महीनों से जेल में बंद सौरभ शर्मा अब जमानत पर रिहा हो सकेंगे।
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हाई कोर्ट ने सौरभ शर्मा को 10 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के स्थानीय जमानती पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने मामले की परिस्थितियों और जांच की प्रगति को देखते हुए यह राहत प्रदान की। सौरभ शर्मा का नाम उस समय पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया था, जब लोकायुक्त पुलिस की कार्रवाई के दौरान उनकी कथित अवैध संपत्ति और काले धन से जुड़े कई खुलासे सामने आए थे। जांच के दौरान भोपाल के एक जंगल से 52 किलो सोना और लगभग 11 करोड़ रुपये नकद बरामद होने का मामला राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में रहा था। इसके बाद सौरभ शर्मा को “काले धन का कुबेर” कहा जाने लगा।
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अदालत में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और आरोप भी तय किए जा चुके हैं। इसके अलावा आरोपी पिछले 18 महीनों से न्यायिक हिरासत में है, जबकि संबंधित धाराओं में अधिकतम सात वर्ष की सजा का ही प्रावधान है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली।
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जानकारी के अनुसार, अदालत ने मुख्य रूप से चार आधारों पर जमानत दी, जिनमें जांच का पूरा हो जाना, आरोप तय हो जाना, आरोपी का लंबे समय से जेल में रहना तथा अपराध में अधिकतम सात वर्ष की सजा का प्रावधान शामिल है। हाई कोर्ट के इस आदेश के बाद सौरभ शर्मा की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, मामले की सुनवाई निचली अदालत में जारी रहेगी और आरोपों पर अंतिम फैसला न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही आएगा।
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