RG Kar Rape Murder Case: कोलकाता के आरजी कर मेडिकलक कॉलेज रेप हत्या मामले में दोषी संजय रॉय को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोलकाता के सियालदह कोर्ट ने 2:45 को अपना फैसला सुनाया. दोषी संजय रॉय को उम्रकैद के साथ 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. साथ ही कोर्ट ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये मुवाअजा देने को कहा है. सियालदह कोर्ट ने घटना के 162 दिन बाद 20 जनवरी को फैसला सुनाया. पीड़िता के परिजनों ने दोषी के लिए फांसी की मांग की थी.
बीतें 18 जनवरी को सियालदह कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने 57 दिन के ट्रायल के बाद फैसला सुनाते हुए आरोपी संजय राॅय को दोषी करार दिया था. कोर्ट में यह साबित हो गया है कि संजय रॉय दोषी है और सबूतों में पाया गया कि वह आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के सेमिनार रूम में गया और वहां आराम कर रही महिला डॉक्टर के साथ रेप कर मारपीट किया और फिर उसकी हत्या कर दी.
सैफ अली खान पर हमला करने वाला निकला कुश्ती प्लेयर, बताया क्यों चुनी करीना की बिल्डिंग?
आरोपी संजय राॅय के दोषी साबित होने के बाद पीड़िता के परिजनों ने फांसी की मांग की थी. न्यायाधीश ने 18 जनवरी को पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि इस मामले में अधिकतम सजा “मृत्युदंड” हो सकती है, जबकि न्यूनतम सजा आजीवन कारावास हो सकती है कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में हुए इस वारदात ने सभी को झकझोर कर रख दिया था.
बता दें कि 9 अगस्त कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल की तीसरी मंजिल पर पोस्ट-ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर अर्धनग्न अवस्था में मृत पाई गई. कोलकाता पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और क्राइम सीन से मिले साक्ष्यों के आधार सिविक वालंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार किया था.
Follow the LALLURAM.COM MP channel on WhatsApp
https://whatsapp.com/channel/0029Va6fzuULSmbeNxuA9j0m
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक