असम के मशहूर सिंगर जुबीन गर्ग की मौत के मामले में पिछले एक साल से जेल में सजा काट रही आरोपी सिंगर अमृतप्रभा महंत को गुवाहाटी हाईकोर्ट के आदेश पर जेल से छोड़ दिया गया. मंगलवार को आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद वह हाफलोंग सब-जेल से बाहर आईं. अदालत ने सबूतों के अभाव का हवाला देकर उन्हें जमानत दी है. न्यायमूर्ति प्रांजल दास ने नौ अक्टूबर को महंत की जमानत याचिका मंजूर की थी.

असम के जुबीन गर्ग मौत मामले में पिछले एक साल से जेल में बंद सिंगर अमृतप्रभा महंत की रिहाई हो गई. गुवाहाटी हाईकोर्ट ने उन्हें बॉन्ड पर रिहा करने का आदेश दिया था.

जुबीन गर्ग की मौत से जुड़े मुख्य मामले में जमानत पाने वाली अमृतप्रभा पहली आरोपी हैं. वह इस मामले के एक अन्य आरोपी और जुबीन के पूर्व बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी के साथ हाफलोंग सब-जेल में बंद थीं. अमृतप्रभा महंत 17 अक्टूबर 2025 से जेल में बंद थीं.

अदालत ने उन्हें बॉन्ड पर रिहा करने का आदेश दिया था. गुवाहाटी हाईकोर्ट के जस्टिस प्रांजल दास ने 9 अक्टूबर को उन्हें जमानत दी थी. कोर्ट ने 50 हजार रुपए के बॉन्ड और उतनी ही रकम की दो जमानत राशि जमा करने की शर्त रखी थी.

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सिंगर पहले से कई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे. ऐसे में उनके साथ एक केयरटेकर या मेडिकल अटेंडेंट होना चाहिए था, जो यह सुनिश्चित करता कि डॉक्टरों की ओर से बताए गए मेडिकल प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है.

जुबीन गर्ग की 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में मौत हो गई थी. वह लाजरस आइलैंड के पास समुद्र में तैर रहे थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उस समय वह नशे की हालत में थे. मामले में कई दिनों तक सुनवाई चली थी. इसके बाद विशेष लोक अभियोजक जियाउल कमर ने कोर्ट के फैसले की पुष्टि की थी.

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