सोनीपत: सरपंच चुनाव में अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट देने की बात पर शुरू हुई रंजिश आखिरकार एक महिला की जान लेने तक पहुंच गई। माहरा गांव में हुए इस हत्याकांड में अदालत ने पिता और उसके दो बेटों को दोषी ठहराते हुए अलग-अलग धाराओं में कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश डा. जसबीर सिंह की अदालत ने माहरा निवासी सतबीर उर्फ बीरू और उसके बेटों संजय व विजय को मामले में दोषी करार दिया। तीनों पर हत्या, घर में घुसने, चाकू से हमला, मारपीट और धमकी समेत विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई गई है। संजय को शस्त्र अधिनियम के तहत भी अलग से दंडित किया गया है।

वोट को लेकर दोस्ती में आई दरार

अभियोजन पक्ष के मुताबिक रामनारायण माहरा गांव में टेंट हाउस और परचून की दुकान चलाते थे। उनकी सतबीर से जान-पहचान और दोस्ती थी। इसी दौरान सरपंच पद के चुनाव में सतबीर ने रामनारायण से अपनी पसंद के अनुसार मतदान करने को कहा था।

रामनारायण ने किसी के दबाव में वोट डालने से इनकार कर दिया और अपनी पसंद से मतदान करने की बात कही। यही बात दोनों के बीच विवाद का कारण बन गई। धीरे-धीरे यह विवाद रंजिश में बदल गया।

15 जनवरी 2021 को घर में घुसकर हमला

पुलिस के अनुसार 15 जनवरी 2021 को सतबीर अपने दोनों बेटों संजय और विजय के साथ रामनारायण के घर पहुंचा। आरोप था कि तीनों चाकू लेकर वहां आए और रामनारायण तथा उनकी पत्नी रोशनी पर हमला कर दिया।

हमले में रामनारायण घायल हुए, जबकि रोशनी को गंभीर चोटें आईं। उन्हें इलाज के लिए पीजीआई रोहतक ले जाया गया, लेकिन उपचार के दौरान 45 वर्षीय रोशनी की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने हत्या समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

कोर्ट ने अलग-अलग धाराओं में सुनाई सजा

अदालत ने हत्या के मामले में तीनों दोषियों को कैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। घर में घुसने के अपराध में तीनों को पांच-पांच वर्ष की कठोर कैद और 20-20 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया।

इसके अलावा चाकू से हमला करने के मामले में दो-दो वर्ष, मारपीट में एक-एक वर्ष और धमकी देने के मामले में पांच-पांच वर्ष की कठोर कैद सुनाई गई। धारा 341 के तहत भी तीनों को एक-एक माह की कैद मिली।

संजय को शस्त्र अधिनियम के तहत तीन वर्ष की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जुर्माना नहीं भरने पर दोषियों को अतिरिक्त कैद भी भुगतनी होगी।