नई दिल्ली। राजीव गांधी की हत्या के मामले में जेल में बंद सभी 6 दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर दिया है. कोर्ट ने शुक्रवार को दिए अपने अहम स्पष्ट कर दिया कि अगर इन दोषियों पर कोई अन्य मामला नहीं है, तो इन्हें रिहा कर दिया जाए. कोर्ट के फैसले के घंटेभर बाद ही सजा काट रहे दोषियों को जेल से रिहा कर दिया गया.
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में नजीर कायम करते हुए कहा कि इस पर राज्यपाल ने लंबे समय से कदम नहीं उठाया है, जिसकी वजहद से हम कदम उठा रहे हैं. इस मामले में दोषी पेरारिवलन की रिहाई का आदेश बाकी दोषियों पर भी लागू होगा. सुप्रीम कोर्ट ने इस साल मई में पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया था.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ राजीव गांधी हत्याकांड में सजा काट रहे नलिनी, रविचंद्रन, मुरुगन, संथन, जयकुमार, और रॉबर्ट पॉयस के जेल से रिहा हो जाएंगे. इसके पहले पेरारिवलन को सुप्रीम कोर्ट ने 18 मई को जेल में अच्छे बर्ताव के कारण रिहा करने का आदेश दिया था.
31 साल पहले हुई थी हत्या
बता दें कि तमिलनाडु के श्रीपेरांबदुर में 21 मई 1991 को एक चुनावी रैली के दौरान एक आत्मघाती हमले में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी. इस हादसे में 18 लोगों की मौत हुई थी. इस मामले में कुल 41 लोगों को आरोपी बनाया गया था. 12 लोगों की मौत हो चुकी थी, और तीन फरार हो गए थे. बाकी 26 पकड़े गए थे. इसमें श्रीलंकाई और भारतीय नागरिक थे.
टाडा कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा
मामले में सात साल तक चली कानूनी कार्यवाही के बाद 28 जनवरी 1998 को टाडा कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई थी. टाडा कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई. एक साल बाद सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने 26 में से 19 दोषियों को रिहा कर दिया. सिर्फ 7 दोषियों की फांसी की सजा को बरकरार रखा गया था. बाद में इसे बदलकर उम्रकैद किया गया.
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