रायपुर. पूर्व गृहमंत्री राम सेवक पैकरा के स्वेच्छा अनुदान को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने सूरजपुर कलेक्टर से जांच कर प्रतिवेदन मांगा है, साथ ही सचिव, गृह (पुलिस) विभाग को स्वेच्छा अनुदान से संबंधित बिंदुओं को छोड़कर शेष बिंदुओं पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए शिकायतकर्ता और विभाग को अवगत कराने पत्र लिखा है.

अधिवक्ता व आरटीआई कार्यकर्ता डीके सोनी ने पूर्व गृहमंत्री राम सेवक पैकरा के विरुद्ध वर्ष 2016 में स्वेच्छा अनुदान में किए गए गड़बड़ी तथा आय से अधिक मामले की जांच बाबत शिकायत की थी. लेकिन शासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई. इस पर सोनी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिस पर उच्च न्यायालय ने 11 अप्रैल 2017 को आदेश पारित कर गृह मंत्री राम सेवक पैकरा के विरुद्ध लोक आयोग एवं अन्य स्थानों पर शिकायत कर जांच कराने का आदेश दिया था. इस आदेश के बाद सोनी ने लोक आयोग और अन्य जगहों पर शिकायत की थी.

नए घटनाक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से 15 मार्च 2019 को शिकायत की गई, जिस पर मुख्यमंत्री निवास के ज्ञापन के आधार पर अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग ने सूरजपुर कलेक्टर को पत्र लिखकर स्वेच्छा अनुदान स्वीकृति से संबंधित बिंदुओं की जांच कर प्रतिवेदन विभाग को देने का निर्देश दिया है, साथ ही सचिव, गृह(पुलिस) विभाग को स्वेच्छा अनुदान से संबंधित बिन्दु छोड़ कर शेष बिंदुओं पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए शिकायतकर्ता व कार्यालय को अवगत कराने का निर्देश दिया है.

हालांकि, सूरजपुर कलेक्टर दीपक सोनी ने बताया कि उनके पास पूर्व गृहमंत्री पैकरा को लेकर किसी तरह की जांच को लेकर कोई पत्र नहीं पहुंचा है. इस संबंध में अधीनस्थ अधिकारियों से जानकारी ली जाएगी.