Tahir Hussain Convicted in Delhi Riots-2020: दिल्ली दंगा-2020 मामले में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली दंगा के दौरान आइबी कर्मी की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया गया है। कड़कड़डूमा कोर्ट ने दंगा भड़काने के एक और मामले में ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया है। वहीं इसी मामले में आरोपी 12 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया है। ताहिर हुसैन के सजा पर सुनवाई के लिए अदालत ने 16 नवंबर की तारीख तय की है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने ताहिर हुसैन को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 147 के साथ धारा 109 के तहत दोषी ठहराया। धारा 147 दंगा करने की सजा से संबंधित है, जबकि धारा 109 उकसाने के बाद अपराध किए जाने और उसकी सजा से जुड़ी है।
कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह के फैसले में सबसे अहम बात यह रही कि ताहिर हुसैन ने अपने घर की छत पर दंगाइयों की भीड़ मौजूद होने की बात को साफ तौर पर नहीं नकारा। हुसैन ने दावा किया कि भीड़ जबरन घर में घुस आई थी, लेकिन अपने बचाव में कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सके। वहीं, चार सार्वजनिक गवाहों की गवाही को अहम मानते हुए अदालत ने ताहिर के खिलाफ फैसला सुनाया। वहीं मामले में सह-आरोपित रियासत अली, अरशद कय्यूम, इरशाद अहमद, मोहम्मद शादाब, शाह आलम, रिहान व गुलफाम को सभी आरोप से बरी किया गया है। अब 16 अक्टूबर को सजा पर सुनवाई होगी।
ताहिर हुसैन को दोषी ठहराया गया था
बता दें कि 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या से जुड़े मामले में जुलाई में दिल्ली की एक अदालत ने ताहिर हुसैन और चार अन्य लोगों को दोषी ठहराया था. उस मामले में अदालत ने उन्हें दुश्मनी बढ़ाने, दंगा करने, हमला करने, आपराधिक बल का इस्तेमाल करने और हत्या का दोषी पाया था। ॉ
क्या था मामला
वर्ष 2020 में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थकों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसा के बाद 24 फरवरी, 2020 को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक झड़पें हुईं, जिसमें कम से कम 53 लोग मारे गए और कई घायल हो गए थे। इसी दौरान जब अंकित शर्मा आरोपियों को शांत करने और उनसे कानून हाथ में नहीं लेने का आग्रह कर रहे थे। तभी उन्हें पकड़ लिया गया और उनकी जान लेने के बाद शव नाले में फेंक दिया गया था।
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