रायपुर. मनचाही पोस्टिंग को लेकर लेन-देन करने वाले शिक्षक नंदकुमार साहू को सस्पेंड कर दिया गया है. नंद कुमार साहू शिक्षक शास.पूर्व मा. शाला बहतराई वि.ख. बिल्हा जिला बिलासपुर छ.ग. ने शिक्षक संवर्ग 14580 सीधी भर्ती अन्तर्गत पदस्थापना के लिए नव पदस्थापित शिक्षकों से राशि का लेन-देन का आडियों विडियो वायरल हुआ था, जिससे विभाग की छवि धुमिल हुई थी. इसपर कार्रवाई करते हुए शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है.

बता दें कि 29 जनवरी को मनचाही पोस्टिंग को लेकर लेन-देन करने वाले शिक्षक नंदकुमार साहू का एक आडियों विडियो वायरल हुआ था. जिस पर शिक्षा विभाग ने संज्ञान लेते हुए ये कार्रवाई की है.

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नंदकुमार साहू का यह कृत्य छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उप नियम 2 एवं 3 के सर्वथा विपरीत कृत्य है. अतः छ.ग. सिविल सेवा एवं (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 में दिये गये प्रावधान के तहत नंद कुमार साहू शिक्षक शास.पूर्व मा. शाला बहतराई वि.ख. बिल्हा प्रथम दृष्टिया दोषि पाए जाने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है.

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निलंबन अवधि में नंद कुमार साहु का मुख्यालय वि.खं.शि.अधि. कार्यालय मस्तूरी जिला बिलासपुर निर्धारित किया गया है. निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता की नियमानुसार पात्रता होगी.