सुप्रिया पाण्डेय, रायपुर। प्रदेश में कोरोना से सर्वाधिक संक्रमित राजधानी रायपुर में 22 जुलाई से एक सप्ताह के लिए लॉक डाउन लगाया जाएगा। जिला दण्डाधिकारी और कलेक्टर भारती दासन ने इसे लेकर आदेश जारी किया है।

मामले में ज्वाइंट कलेक्टर राजीव पाण्डेय ने बताया कि देर रात तक चर्चा हुई है। एक सप्ताह तक लॉक डाउन का विचार किया गया है 22 से लॉक डाउन का फैसला लिया गया है लेकिन रायपुर के उन हिस्सों को लॉक डाउन किया जाएगा जहां संक्रमण का खतरा ज्यादा बन रहा है। पूरे जिले को लॉक डाउन नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही सिर्फ आवश्यक वस्तु सम्बंधित दुकाने ही खुली रहेंगी। बेवजह लोगों के बाहर निकलने पर कार्रवाई होगी। बिरगांव के कुछ हिस्सों को साथ ही रायपुर के मंगल बाजार को लॉक डाउन करने का फैसला लिया गया है आदेश 1 घंटे के भीतर जारी हो जाएगी जैसा कि सरकार ने पहले ही कहा था कि लॉक डाउन के 2,3 दिन पहले जनता को सूचित किया जाना है।

इन सेवाओं पर होगा पूर्णतः प्रतिबंध

1. नगर पालिका नगर निगम रायपुर तथा नगर निगम बिरगांव क्षेत्र के समस्त शासकीय, अर्ध शासकीय शासकीय कार्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाएगा.. सभी पदाधिकारी अपने घर से शासकीय कार्यों का निष्पादन करेंगे आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रमुख उन्हें कार्यालय बुला सकेंगे…

2. जिले के नगरीय क्षेत्रों में समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवाएं- जिसमें निजी बसें, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, बसें, ई रिक्शा आदि भी शामिल है इसके परिचालन को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाता है. इमरजेंसी मेडिकल सेवा वाले व्यक्तियों के वाहन द्वारा आवागमन की अनुमति होगी निजी वाहन जो इस आदेश के अंतर्गत आवश्यक वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन एवं उनके परिवहन का कार्य कर रहे हैं उन्हें भी तत्कालीन आवश्यकताओं को देखते हुए परिवहन की छूट होग…

3. नगर पालिका निगम रायपुर एवं नगर पालिक निगम बिरगांव में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आवागमन को छोड़कर दोनों नगर निगमों की सभी सीमाओं को सील किया जाता है सिर्फ वाणिज्य कार्गो परिवहन की अनुमति ही प्रतिबंधित क्षेत्र में होगी..

4..नगर पालिक निगम रायपुर एवं नगर पालिक निगम बिरगांव क्षेत्र की सभी दुकाने, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, साप्ताहिक हाट बाजार आदि अपनी सम्पूर्ण गतिविधियों को बंद रखेगी.

5. नगर पालिक निगम रायपुर नगर पालिक निगम बिरगांव के अंतर्गत आने वाले फैक्ट्री, निर्माण, श्रम कार्यों को शर्तों के अधीन होगी छूट…

6 ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत स्थित फैक्ट्री, निर्माण एवं श्रम कार्य संचालित करने वाले सभी संस्थान इकाइयों को प्रतिबंध से रहेगी छूट

7 सभी धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन स्थलों को आम जनता के लिए किया गया बंद…

8. विदेश से आने वाली सभी नागरिक अथवा अन्य राज्यों से आए हुए नागरिक जो होम क्वॉरेंटाइन के निगरानी में रखे गए हैं उन्हें स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी द्वारा क्वारंटाइन की अवधि का कड़ाई से पालन करवाया जाएगा किसी तरह की चूक होने पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी..

9. सभी नागरिक अपने घर में ही रहेंगे बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बाहर जाने पर सामाजिक दूरी की दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा.. मास्क लगाना अनिवार्य होगा…