रेणु अग्रवाल, धार। मध्यप्रदेश के धार जिले के ऐतिहासिक भोजशाला परिसर के बाहर शुक्रवार जुम्मे की नमाज को लेकर संशय की स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद शुक्रवार की जुम्मे की नमाज को लेकर धार में गुरुवार देर शाम तक असमंजस की स्थिति बनी रही।

प्रशासनिक व्यवस्था तय नहीं हो सकी

दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को निर्देश दिए थे कि मुस्लिम पक्ष की सुविधा को देखते हुए भोजशाला परिसर से सटी किसी उपयुक्त खुली जमीन पर प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 1 से बजे से 3 बजे के बीच जुम्मे की नमाज की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कल देर शाम तक जिला प्रशासन को आदेश की अधिकृत प्रति प्राप्त नहीं होने से इस संबंध में कोई प्रशासनिक व्यवस्था तय नहीं हो सकी।

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सुप्रीम कोर्ट का आदेश अभी अपलोड नहीं हुआ

मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की उन याचिकाओं पर सुनवाई की थी, जिनमें मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के 15 मई 2026 के आदेश को चुनौती दी गई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अंतरिम व्यवस्था के रूप में राज्य सरकार को नमाज के लिए भोजशाला परिसर से सटे किसी उपयुक्त खुले स्थान की व्यवस्था करने का निर्देश दिया था। लेकिन आदेश की प्रमाणित प्रति अब तक उपलब्ध नहीं होने से प्रशासन की ओर से कोई औपचारिक निर्णय सामने नहीं आया है। एसपी सचिन शर्मा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश अभी अपलोड नहीं हुआ है।

राजीव रंजन मीना, धार कलेक्टर

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