रायपुर. सुगम यातायात में व्यवधान उत्पन्न करने वाले और नियम का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को अब बड़ा झटका लगने वाला है. रायपुर यातायात पुलिस अब उल्लंघन कर्ता वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई के लिए तैयार हो गई है. अब रेड सिगनल तोड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ नए मोटर यान अधिनियम के तहत 2000 रुपये का भारी भरकम जुर्माना लगाया जाएगा.

इसी तरह लापरवाही पूर्वक खतरनाक ढंग से दूसरों की जान को संकट उत्पन्न करते हुए वाहन चलाने वाले वाहन चालक को भी अब नए मोटर यान अधिनियम के तहत 2000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा. दूसरी बार उलंघन करने पर 5000 रुपये तक जुर्माना देना होगा पड़ सकता है.

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सीसीटीवी के जरिए होगी मॉनिटरिग

बता दें कि राजधानी रायपुर के प्रमुख चौक चौराहों पर रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा स्थापित एटीएम सीसीटीवी कैमरा के जरिए यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ नए मोटर यान अधिनियम के तहत बढ़ी हुई जुर्माने की राशि से चालान जारी किया जाएगा. जिसके तहत रेड लाइट जंप, रॉन्ग साइड मूवमेंट, बिना हेलमेट, दो पहिया में तीन सवारी, तेज रफ्तार और स्टॉप लाइन का उल्लंघन करने वाले या किसी भी तरह से ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों के खिलाफ e-challan नोटिस जारी की जाएगा.

वॉट्सएप या स्पीड पोस्ट से भेजा जा रहा ई-चालान

ये नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से शुरू हो चुकी है. जिसमें उल्लंघनकर्ता वाहन चालक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर sms, वॉट्सएप मैसेज, वॉइस कॉल मैसेज या स्पीड पोस्ट के जरिए ई-चालान नोटिस भेजा जा रहा है.