उत्तर प्रदेश में 11,508 सहायक अध्यापक पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया में शिक्षामित्रों को अधिकतम 60 वर्ष की आयु तक आवेदन करने की छूट देने का निर्णय लिया गया है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के क्रम में राज्य सरकार ने इस संबंध में चयन प्रक्रिया में प्रावधान शामिल करने के निर्देश दिए हैं.
लखनऊ. उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों के नगर क्षेत्र में 11,508 सहायक अध्यापक पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया में शिक्षामित्रों को बड़ी राहत देने का निर्णय लिया गया है. राज्य सरकार के निर्देशों के मुताबिक, शिक्षामित्र अधिकतम 60 वर्ष की उम्र तक इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे.
शिक्षा विभाग ने दिए निर्देश
बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद को इस संबंध में निर्देश भेजे हैं. इसमें कहा गया है कि परिषद के अधीन नगर क्षेत्र के 11,508 सहायक अध्यापक पदों पर जारी चयन और नियुक्ति प्रक्रिया में आयु सीमा में छूट के फैसले को शामिल किया जाए.
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश
विभाग की ओर से यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के क्रम में लिया गया है. 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से शिक्षामित्रों को अगली चयन प्रक्रिया में एक और अवसर देने पर विचार करने को कहा था.
पहले भी मिल चुकी है छूट
प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षामित्र पहले नियमित शिक्षकों की तरह काम करते थे, लेकिन बाद में उन्हें शिक्षामित्र के पद पर कर दिया गया था. इससे पहले भी दो शिक्षक भर्तियों में उन्हें भारांक और आयु सीमा में छूट दी जा चुकी है.
अब 11,508 सहायक अध्यापक पदों की मौजूदा भर्ती प्रक्रिया में अधिकतम 60 वर्ष की आयु तक आवेदन करने की छूट देने का निर्णय लिया गया है.

