West Bengal SIR: क्या पश्चिम बंगाल में फिर से विधानसभा चुनाव (Assembly elections again in Bengal) कराया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में बंगाल एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान कटे नामों पर सुनवाई के दौरान यह सवाल उठा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी सीजेआई सूर्यकांत (CJI Surya Kant) की बेंच ने याचिकाकर्ता के एक दलील के दौरान कहा कि क्या यह कोर्ट चुनाव का निर्देश दे सकता है?
बता दें कि बंगाल में SIR के 38 लाख मामले हैं। इनमें से 83000 मामलों में फैसला आया है। 90% केस में नाम काटने को गलत माना गया है। यानी 90 प्रतिशत नाम सही हैं।
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि क्या यह अदालत नए सिरे से चुनाव का निर्देश दे सकती है? सूर्यकांत ने कहा कि इस पर विचार की जरूरत है। हालांकि, उन्होंने कहा कि पहले आप आवेदन दीजिए। संविधान के अनुच्छेद 324 के मुताबिक चुनाव कराने का अधिकार निर्वाचन आयोग के पास है। वहीं किसी गठित सरकार को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की सिफारिश पर यह फैसला करते हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के पास अनुच्छेद 142 के तहत संपूर्ण न्याय करने का अधिकार है. इसके तहत सुप्रीम कोर्ट कोई भी बड़ा फैसला ले सकता है।
वहीं बेंच में शामिल जस्टिस जॉयमाल बागची ने कहा- मान लीजिए जीत का मार्जिन 50 है और उस विधानसभा में 100 वोटों के नाम काटे गए हैं। ट्रिब्यूनल सुनवाई के दौरान अगर 100 में से 70 वोटरों के नाम काटने को गलत मानता है तो स्थिति अलग हो जाएगी। जस्टिस बागची ने कहा कि एसआईआर में नाम काटने के खिलाफ ट्रिब्यूनल में अगर 70 लोग अपील भी कर रहे हैं तो भी यह मसला बड़ा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को डेटा दाखिल करने का निर्देश दिया है।
बंगाल चुनाव में एसआईआर का बवाल क्या है?
चुनाव आयोग ने बंगाल चुनाव 2026 से पहले मतदाता सूची को नए सिरे से तैयार करने के लिए एसआईआर अभियान चलाया था। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि एसआईआर अभियान के तहत उनके लोगों के नाम काटे गए। चुनाव का जब रिजल्ट आया तो तृणमूल ने इसे बड़ा मुद्दा बताया। बंगाल चुनाव में बीजेपी को 294 में से 207 सीटों पर जीत मिली थी। बंगाल में सरकार बनाने के लिए 148 विधायकों की जरूरत होती है।
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