कृष्ण कुमार मिश्र, जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश सुरेन्द्र प्रताप यादव की अदालत ने शाहगंज थाना क्षेत्र में 5 वर्ष पूर्व 7 लाख रुपए की मांग को लेकर 6 वर्षीय बच्चे की हत्या करने एवं साक्ष्य छिपाने के दो दोषी को कोर्ट ने आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को सवा दो लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाया। जुर्माना की आधी धनराशि वादी मुकदमा को देने का आदेश हुआ।
कोचिंग करने गया वापस नहीं आया
बता दें कि घटना की प्राथमिकी बच्चे के पिता दीपचंद्र यादव निवासी बैंकर्स कॉलोनी गौशाला ने थाना शाहगंज में दर्ज कराया था। वादी के अनुसार वादी के 6 वर्षीय बच्चे अभिषेक को आरोपी आकाश श्रीवास्तव निवासी बैंकर्स कॉलोनी शाहगंज ,ट्यूशन पढ़ता था।बाद में वादी ने बच्चे का एडमिशन मधुलिका रघुवंशी के कोचिंग सेंटर में करा दिया। दिनांक 2 जनवरी 2021 को उसका बच्चा कोचिंग पढ़ने गया था। वापस नहीं आया।
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सात लाख रुपए फिरौती मांग की गई थी
पत्नी प्रियंका ने फोन कर बताया तब वह घर आकर बच्चे को खोजने लगा। करीब 3: 27 बजे उसके मोबाइल पर मैसेज आया कि आपके बच्चे को किडनैप कर लिया गया है। सात लाख रुपए फिरौती की मांग की गई। वादी ने थाने पर सूचना दिया। वादी के साले आजाद यादव ने बताया कि शिवम श्रीवास्तव व आकाश शाह उसके बच्चे अभिषेक को चिरैया मोड़ चौराहे से मोटरसाइकिल पर बैठा कर ले जा रहे थे। उसने सोचा कि वे लोग अभिषेक को कोचिंग पढ़ाने ले जा रहे हैं। जब बच्चा नहीं मिला तो वादी को विश्वास हो गया कि बच्चे का अपहरण शिवम व आकाश ने किया है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया।
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आरोपी की निशानदेही पर बच्चे का शव, किताब,कापी व चप्पल जमुनिया आईटीआई पानी टंकी के पास से बरामद हुआ। आला कत्ल मफलर भी पुलिस ने बरामद किया। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल किया। सरकारी वकील प्रदीप कुमार ने कोर्ट में गवाहों का बयान दर्ज कराया कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोनों दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाया।

