नूंह: नाबालिग से दुष्कर्म करने और उसकी अश्लील वीडियो बनाकर इंटरनेट पर वायरल करने के मामले में फास्ट ट्रैक स्पेशल पॉक्सो अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 32 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर उसे अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
मामला 7 सितंबर 2023 का है। पुलिस शिकायत के अनुसार, फिरोजपुर झिरका क्षेत्र की एक महिला अपने दो बेटों के साथ धार्मिक स्थल पर गई थी। उस समय उसकी नाबालिग बेटी घर पर अकेली थी। आरोप था कि पड़ोस में रहने वाला युवक इसी दौरान जबरन घर में दाखिल हुआ और नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया।
शिकायत के मुताबिक, घटना के बाद आरोपी ने नाबालिग के साथ मारपीट की और उसका अश्लील वीडियो बना लिया। उसने धमकी दी कि यदि उसने घटना के बारे में किसी को बताया तो वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर देगा। बाद में आरोपी ने कथित तौर पर वीडियो इंटरनेट पर वायरल भी कर दिया।
मामले की सूचना मिलने के बाद थाना फिरोजपुर झिरका पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने साक्ष्य जुटाए और आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी को दोषी पाया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. आशु संजीव तिंजन की अदालत ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाने के साथ 32 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अदालत ने स्पष्ट किया कि जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को अतिरिक्त साधारण कारावास भी भुगतना होगा।
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