Rajasthan News: राजस्थान के टोंक में 21 साल पुरानी शादी के बाद तीन तलाक का मामला सामने आया है। गुलजार बाग निवासी सुरैय्या खान ने अपने पति केसर मियां उर्फ फुरकान खान पर तीन तलाक देने का आरोप लगाते हुए कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। 2018 में तीन तलाक को गैरकानूनी करार देने वाले कानून के बावजूद, यह घटना हुई, जिससे महिला न्याय की मांग कर रही है।

पति और ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप
सुरैय्या खान ने अपने पति और ससुराल वालों पर वर्षों से बांझ कहकर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि 16 सितंबर 2024 की रात को छोटी सी बात पर उनके पति ने मारपीट की और तीन बार “तलाक” कहकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया।
पुलिस में शिकायत दर्ज, जांच जारी
कोतवाली थानाधिकारी भंवर लाल वैष्णव ने बताया कि सुरैय्या की शिकायत पर मुस्लिम महिला (विवाह अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम 2019 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू हो चुकी है। महिला का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है।
तीन तलाक कानून का उल्लंघन
भारत में 2018 से तीन तलाक को गैरकानूनी घोषित किया जा चुका है, और इस कानून के अनुसार ऐसा करने वाले व्यक्ति को पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। सुरैय्या खान ने पुलिस से अपील की है कि उनके पति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि कानून का सम्मान हो और ऐसे मामलों में न्याय मिले।
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