शब्बीर अहमद, भोपाल। दिल्ली और मुंबई में प्रतिनियुक्ति पर अब अफसरों की मनमर्जी नहीं चलेगी। अधिकारियों को अब ACS, GAD सहित 4 अफसरों की सहमति लेनी होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अफसरों की इंटरनल इंवेस्टिगेशन कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी की जांच रिपोर्ट अनिवार्य होगी। यह कमेटी एमपी भवन, मध्यांचल और मध्यलोक मुंबई में प्रतिनियुक्ति को लेकर फैसला करेगी।

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