Delhi CAG Report: दिल्ली कैग रिपोर्ट पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने विधानसभा का विशेष सत्र (Assembly Session) बुलाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि हम इसका आदेश नहीं दे सकते। संविधान के तहत CAG रिपोर्ट पेश करना अनिवार्य, लेकिन कोर्ट ने विधानसभा बैठक बुलाने को लेकर विधायकों की मांग को अस्वीकार कर दिया। बीजेपी के विधायकों ने सीएजी रिपोर्ट (CAG Report) पेश करने के लिए अर्जी लगाई थी।
बीजेपी विधायकों ने दिल्ली हाईकोर्ट एक याचिका लगाई थी। जिसमें कैग की 14 रिपोर्ट पेश करने के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। जस्टिस सचिन दत्ता ने शुक्रवार को इस पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य विधानसभा में कैग रिपोर्ट पेश करने में आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से अत्यधिक देरी हुई। कोर्ट ने यह भी कहा कि संविधान के तहत CAG रिपोर्ट पेश करना अनिवार्य, लेकिन कोर्ट विधानसभा बैठक बुलाने को लेकर बीजेपी विधायकों की मांग स्वीकार करने को तैयार नहीं है।
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जस्टिस दत्ता ने याचिकाकर्ता, दिल्ली सरकार, विधानसभा स्पीकर और उपराज्यपाल की पूरी दलीलें सुनने के बाद 16 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता और बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट, ओम प्रकाश शर्मा, अजय कुमार महावर, अभय वर्मा, अनिल कुमार बाजपेयी और जितेंद्र महाजन ने पिछले साल याचिका दायर की थी।
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हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा था कि कैग रिपोर्ट को तुरंत चर्चा के लिए विधानसभा के समक्ष रखा जाना चाहिए था और राज्य सरकार द्वारा इस मुद्दे पर अपने पैर पीछे खींचना उसकी सच्चाई पर संदेह पैदा करता है। CAG ने अपनी रिपोर्ट में मौजूदा दिल्ली सरकार की कुछ नीतियों की आलोचना की थी, जिसमें कथित तौर पर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाली उसकी आबकारी नीति भी शामिल है, जो फिलहाल रद्द की जा चुकी है।
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