मध्य प्रदेश में सरकारी दफ्तरों में अधिकारी और कर्मचारियों के बीच रिश्वतखोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार लोकायुक्त और EOW की टीम घूसखोर भ्रष्ट कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। बावजूद इसके वे अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला रतलाम और टीकमगढ़ जिले से सामने आया है। जहां EOW और लोकायुक्त की टीम ने कार्रवाई करते हुए मनरेगा अधिकारी और सचिव को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।
रतलाम में मनरेगा अधिकारी को 15 हजार रुपए की घूस लेते EOW ने दबोचा
सुशील खरे, रतलाम। रतलाम जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी की मनरेगा के एक अधिकारी को 15,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। यह कार्रवाई आर्थिक अपराध शाखा (EOW) के अधिकारियों द्वारा शुक्रवार को आलोट कस्बे में की गई।
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आरोपी द्वारा यह रिश्वत की मांग फ़रियादी सत्यनारायण बोड़ाना सरपंच ग्राम लोनी जनपद पंचायत आलोट से नंदन फलोद्यान योजना के दो लाख रुपये के बिल को भुगतान किये जाने के एवज में 8 % कमीशन के रूप में की गई थी। DSP अमित बट्टी ने बताया कि मनीष ललावत के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई आगे भी की जाएगी। साथ ही, आम जनता से अपील की गई कि वो किसी भी प्रकार की रिश्वतखोरी की शिकायत तुरंत संबंधित विभागों को दें।
टीकमगढ़ में सचिव को लोकायुक्त ने किया गिरफ्तार
मुकेश सेन, टीकमगढ़। जिले के पलेरा के ग्राम पंचायत पाली में लोकयुक्त टीम सागर के द्वारा सचिव को रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा गया है। आवेदक भरत लाल राजपूत कई दिनों से अपनी आवास की दूसरी किस्त अपने खाते में डलवाने के लिए सचिव के कई दिनों से चक्कर लगा रहा था। जब आवेदक के मां के नाम से आवास की दूसरी किस्त खाते में आई तो सचिव के द्वारा कुल 12 हज़ार रुपया की मांग की गई थी। जिसमें शिकायत कर्ता के द्वारा कुल 8 हज़ार की बात रख कर 5 हज़ार रुपया पहले से दिया गया था। 3 हज़ार रुपया बाद में देने की बात हुई थी।
फरियादी ने जिसकी शिकायत सागर लोकायुक्त से की थी। जिसके चलते आज 3 हज़ार की रिश्वत देते हुए लोकयुक्त टीम सागर के द्वारा सचिव विजय कुमार मिश्रा को रंगे हाथ पकड़ा गया। 2 घंटे की कार्रवाई के बाद लोकयुक्त सागर के द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 7 (का)के अंतर्गत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की गई।
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