रवि रायकवार, दतिया. पूर्व पार्षद बालकृष्ण कुशवाहा मर्डर केस में कोर्ट ने बीजेपी पार्षद सहित 6 कातिल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपियों को 10-10 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है.

बात दें कि 12 दिसंबर 2016 को पूर्व पार्षद बालकृष्ण कुशवाहा की जीप से कुचल कर हत्या कर दी गई थी. दरअसल, उनका पैसों के लेनदेन को लेकर कल्लू कुशवाहा से रंजिश चल रही थी. कल्लू ने रानू कुशवाहा, अजय अहिरवार, वीरेंद्र कुशवाहा, अरविंद्र कुशवाहा और बृजेंद्र कुशवाहा के साथ मिलकर जीप से कुचल कर बालकृष्ण कुशवाहा को मार दिया.

इसके बाद उन्होंने लाश को झांसी रोड स्थित अब्बास ढाबा के पास फेंक दिया और वारदात को हादसे का रूप देना चाहा. इस पूरे मामले में मंगलवार को न्यायाधीश राजेश भंडारी ने भाजपा पार्षद कल्लू कुशवाह सहित 6 आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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