कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिला न्यायालय ने 8 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने वाले बुजुर्ग को दोषी पाते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने पीड़िता को 2 लाख रुपये प्रतिकर राशि भी दिलाई है। अतिरिक्त लोक अभियोजन अधिकारी अनिल कुमार मिश्रा ने बताया कि यह मामला ग्वालियर जिले के डबरा का है। जहां किराए के मकान में रहने वाली एक महिला की 8 साल की बेटी के पेट में दर्द और गुमसुम रहने पर जब मां ने पूछताछ की तो उसने बताया कि तीन दिन पहले खेलते समय घर में ही किराए से रहने वाला 60 साल के शौकत अली उसे कमरे में ले गया और उसके साथ गंदी हरकत की थी। 

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पीड़ित की मां ने यह बात अपने पति को बताई और थाने जाकर मामला दर्ज कराया। पुलिस ने शौकत अली खान के खिलाफ दुष्कर्म के साथ पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया था। पुलिस ने चालान कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने शौकत अली खान को दोषी पाया और 20 साल के कारावास के साथ 1 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। साथ ही पीड़िता को प्रतिकर राशि के रूप में दो लाख रुपए राशि भी दिलाई है।

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