शिखिल ब्यौहार, भोपाल. आयुष डॉक्टर अब खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद के लिए पात्र होंगे. खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 2.1.3 के उपनियम (1) के खंड (ii) के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद के लिए अब BAMS (Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery) विषय में स्नातक की डिग्री को मान्यता दी गई है.
इसे भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने केंद्र सरकार के अनुमोदन से स्वीकृत किया है. खाद्य सुरक्षा अधिकारी में पदों की मान्यता आयुष विभाग को दे दी गई है. पूर्व में मध्य प्रदेश सरकार खाद्य सुरक्षा अधिकारी में शैक्षणिक अहर्ताओं में त्रुटियों का नीमा द्वारा विरोध के कारण MPPSC ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पदों पर भर्ती के लिए वर्ष 2024 में जारी किए गए विज्ञापन क्रमांक 57/2024 दिनांक 31 दिसंबर 2024 को निरस्त कर दिया था.
अब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने केंद्र सरकार के निर्णय को मान्य कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी की भर्ती में आयुष विभाग को सम्मिलित कर लिया है.
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