राजधानी दिल्ली में लाल किला के पास हुए कार धमाके के मामले में आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट से बुधवार को भी राहत नहीं मिली है। पटियाला हाउस कोर्ट में स्थित नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) की विशेष अदालत ने जमीर अहमद अहंगर और तुफैल अहमद शाह की रिमांड और पांच दिन के लिए बढ़ा दी है। आरोपियों को नवंबर 2025 में लाल किला ब्लास्ट माम ले में गिरफ्तार किया गया था।

कब कब बढ़ी आरोपियों की रिमांड

आपको बता दें कि इससे पहले दोनों आरोपियों को 10 दिन रिमांड खत्म होने के बाद शुक्रवार को पेश किया था, तब भी कोर्ट ने इनकी रिमांड को पांच दिनों के लिए बढ़ा दिया था। 25 फरवरी को, NIA विशेष अदालत ने तुफैल और जमीर को 10 दिन की NIA रिमांड में भेजा था। आरोपियों को जम्मू-कश्मीर पुलिस प्रोडक्शन वॉरंट पर दिल्ली लाई थी। यहां से उनकी कस्टडी NIA को सौंप दी गई।

आरोपियों पर ये हैं आरोप

मामले में गिरफ्तार हुए दोनों आरोपियों पर आरोप था कि हथियार और गोला-बारूद जमा कर रहे थे। उमर, इरफान और आदिल ने कथित तौर पर जमीर को एक राइफल, एक पिस्तौल और गोला-बारूद दिया था। ऐसा माना जाता है कि वह और तुफैल दोनों असार गजावत उल हिंद से जुड़े है। इससे पहले, NIA ने इस मामले मे कई आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें डॉ. शाहीन सईद, डॉ. मुजम्मिल शकील, अदील अहमद, जसीर बिलाल वानी, नासिर बिलाल मल्ला, यासिर अहमद डार, मुफ्ती इरफान अहमद और आमिर राशिद है। ये सभी आरोपी अभी न्यायिक हिरासत में है।

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