बिलासपुर। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त कार्रवाई में एक मोबाइल चोर पकड़ा गया. उसके पास से पांच मोबाइल फोन मिले जो उसने पिछले 2–तीन महीनों में ट्रेनों से चोरी किया था. चोरी का मोबाइल फोन बेचने की फिराक में वह घूम रहा था.
आरपीएफ की टीम ने गश्त के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 1 के हावड़ा छोर पर स्थित फुट ओवरब्रिज के नीचे एक संदिग्ध युवक को पकड़ा. पूछताछ में उसने अपना नाम राज श्रीवास 25 वर्ष निवासी देवरीखुर्द, बिलासपुर बताया. तलाशी लेने पर उसके पास से 5 मोबाइल फोन बरामद हुआ.

पूछने पर आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने करीब दो-तीन माह पहले ट्रेन से मोबाइल चोरी की थी. जांच में एक मोबाइल का आईएमईआई नंबर ट्रेन नंबर 20821 से चोरी हुए मोबाइल की दर्ज रिपोर्ट से मेल खाया. इस संबंध में पहले से ही जीआरपी बिलासपुर में मामला दर्ज है. आरोपी को गिरफ्तार कर विशेष रेलवे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया. अन्य मामलों की जांच की जा रही है.
रामनवमी पर प्रशासन ने नाबालिग का विवाह रुकवाया
रायगढ़। रामनवमी के पावन अवसर पर रायगढ़ जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की सतर्कता से एक नाबालिग बालिका का विवाह होने से रोक दिया गया.
प्रशासन को सूचना मिली थी कि शहरी क्षेत्र में 16 वर्षीय बालिका का विवाह कराया जा रहा है. सूचना को गंभीरता से लेते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस विभाग और चाइल्ड हेल्पलाइन की संयुक्त टीम ने बिना देर किए मौके पर दबिश दी. उस समय विवाह की तैयारियां पूरी हो चुकी थीं और बारात के प्रस्थान की तैयारी चल रही थी. टीम ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए विवाह की प्रक्रिया को रुकवाया और परिजनों से बालिका की आयु संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा.
दस्तावेजों के सत्यापन में जो तथ्य सामने आए, उन्होंने सभी को चौंका दिया. बालिका की आयु मात्र 16 वर्ष 05 माह 13 दिन पाई गई, जो कि विधि द्वारा निर्धारित न्यूनतम वैवाहिक आयु 18 वर्ष से काफी कम है. इसके बाद प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से विवाह रुकवा दिया और स्पष्ट कर दिया कि बाल विवाह कानूनन अपराध है.
यह पूरी कार्रवाई कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देशों के तहत की गई, जिन्होंने बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति के खिलाफ सख्त रुख अपनाने के निर्देश पहले से ही दे रखे हैं. मौके पर उपस्थित अधिकारियों ने बालिका के परिजनों को बाल विवाह के दुष्परिणामों और कानूनी प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी.
प्रशासनिक टीम ने परिजनों से एक लिखित घोषणा पत्र भी भरवाया, जिसमें उन्होंने यह शपथ ली कि बालिका के 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने से पहले उसका विवाह नहीं किया जाएगा. इसके साथ ही सामुदायिक भवन के संचालक को भी मौके पर तलब किया गया और सख्त हिदायत दी गई कि भविष्य में किसी भी वैवाहिक कार्यक्रम के लिए भवन किराए पर देने से पहले वर-वधु के आयु प्रमाण पत्रों का अनिवार्य रूप से सत्यापन सुनिश्चित करें.
उठाईगिरी के मामले में चार आरोपी गिरफ्तार
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। मरवाही थाना क्षेत्र के तहत एक बैंक में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपीगण संगठनबद्ध तरीके से चोरी, मारपीट और जुआ जैसे अपराधों में संलिप्त पाए गए हैं.
जानकारी के अनुसार, 24 मार्च को प्रार्थी लालचंद पावले पिता रमेश्वर पावले (75) निवासी मगुरदा सकड़ाटोला, थाना मरवाही, जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही अपने नाती मंगल सिंह के साथ मरवाही जिला सहकारी बैंक आए. दोपहर करीब 12.45 बजे बैंक से 20,000 रुपये निकालकर कपड़े के थैले में रखकर काउंटर से बाहर निकल रहे थे. भीड़ के कारण धीरे-धीरे चलते समय प्रार्थी ने पाया कि थैले का वजन हल्का लग रहा है.
थैला खोलने पर देखा गया कि 20,000 रुपये गायब थे. घटना स्थल पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा थैले की निचली परत किसी नुकीली वस्तु से काटकर नकदी चुराई गई थी. रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया थाना प्रभारी मरवाही द्वारा घटना की सूचना अधिकारियों को दी गई.
पुलिस अधीक्षक मनोज खिलारी के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अविनाश कुमार मिश्रा एवं अनु. अधिकारी पुलिस राजेश देवांगन ने थाना मरवाही एवं चौकी सिवनी की टीम बनाकर आरोपियों की पतासाजी की. बैंक के सीसीटीवी फुटेज और अन्य जांच के आधार पर आरोपियों की पहचान हुई.
पुलिस ने चार आरोपियों को हिरासत में लिया, जिन्होंने पूछताछ में अपराध स्वीकार किया. आरोपियों के पास से चोरी की रकम और घटना में प्रयुक्त दो मोटरसाइकिल भी जब्त की गई. गिरफ्तार आरोपियों में अक्षय कुमार बसोर (बंसल) उर्फ अजय, समीर बसोर, अजय उर्फ छोटू बसोर (बंसल), मुकद्दर बसोर (बंसल) सभी निवासी लालपुर थाना मनेन्द्रगढ़ शामिल है.
आरोपी संगठनबद्ध तरीके से बीते समय में थाना बिजुरी और मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र में भी चोरी, मारपीट और जुआ जैसे अपराधों में लिप्त रहे हैं. आरोपियों के खिलाफ धारा 304, 331 (3), 112 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है.
असली बताकर थमा दिया नकली सोने का ब्रेसलेट
बिलासपुर। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में एक ज्वेलरी दुकानदार के साथ लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है. आरोपी ने 22 कैरेट सोने का ब्रेसलेट बताकर मात्र 6 कैरेट का नकली ब्रेसलेट थमा दिया. पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
सिटी कोतवाली टीआई देवेश सिंह राठौर ने बताया कि मध्य नगरी चौक सहगल गली निवासी 19 वर्षीय राजेश सोनी, खाटू श्याम मंदिर के पास ‘शुभकामना ज्वेलर्स’ के नाम से सोने-चांदी का व्यवसाय संचालित करते हैं. 2 दिसंबर 2025 की शाम 6 बजे एक युवक दुकान पर पहुंचा, जिसने अपना नाम उत्तम सिंह, निवासी भोजपुर (बिहार) बताया. उसने अपने पास मौजूद 22 कैरेट सोने का ब्रेसलेट दिखाकर उसके बदले चैन और अंगूठी लेने की मांग की.
दुकानदार ने ग्राहक द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं ब्रेसलेट पर अंकित एचयूआईडी नंबर की बीआईएस पोर्टल पर जांच की, जिसमें ब्रेसलेट 22 कैरेट (916) शुद्धता का प्रतीत हुआ. सभी औपचारिकताएं पूरी कर दुकानदार ने करीब 15.5 ग्राम ब्रेसलेट के बदले बिल भी जारी कर दिया. करीब तीन माह बाद 13 मार्च को जांच कराई गई, तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ.
अवैध रेत उत्खनन पर आधी रात बड़ी कार्रवाई, 2 पोकलेन व 8 डंपर जब्त
सक्ती। कलेक्टर अमृत विकास तोपनो के निर्देशन में डभरा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विनय कुमार कश्यप एवं तहसीलदार मनमोहन प्रताप सिंह के नेतृत्व में राजस्व टीम ने 24 मार्च की मध्य रात्रि ग्राम कलमा (महानदी तट) पर अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की.
कार्रवाई के दौरान मौके पर अवैध उत्खनन करते पाए जाने पर 2 पोकलेन मशीन एवं 8 डंपर जब्त कर चंद्रपुर थाने में सुपुर्द किया गया. इस संयुक्त कार्रवाई में राजस्व अमला एवं पुलिस की टीम शामिल रही. टीम में पटवारी देव कश्यप, हरिशंकर पटेल, हरमेंद्र वारे, लखनपुरी, मुकेश रमन, अंकितेश पटेल, लोकेश पटेल, चितरंजन महिलांगे एवं रामकुमार रात्रे उपस्थित रहे.
सूने मकान में हुई चोरी का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार
कोरबा। चौकी मानिकपुर, थाना कोतवाली पुलिस द्वारा सूने मकान में हुई चोरी की घटना का सफलतापूर्वक खुलासा किया गया है. मामले में तीन आरोपियों को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया है.
प्राप्त जानकारी के अनुसार, 10 मार्च के प्रातः 11:00 बजे से 12 मार्च के प्रातः 08:00 बजे के मध्य अज्ञात आरोपियों द्वारा एक सूने मकान का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश कर सोना-चांदी के जेवरात, नगदी राशि लगभग 5000 रुपये एवं अन्य सामान सहित कुल 2–3 लाख रुपये मूल्य की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया. प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली चौकी मानिकपुर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई.
विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों एवं तकनीकी जानकारी के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें अभिरक्षा में लिया गया. पूछताछ में आरोपियों द्वारा अपराध स्वीकार किए जाने पर उनके पृथक-पृथक मेमोरण्डम कथन दर्ज किए गए, जिसके आधार पर चोरी गया मशरूका बरामद किया गया.
गिरफ्तार आरोपियों में अरुण कुमार सतनामी, पिता छतराम सतनामी, (22 वर्ष), देवेंद्र कुमार धीवर उर्फ अंडा, पिता ननकी राम धीवर, (20 वर्ष) और आकाश यादव पिता रामलाल यादव, (20 वर्ष) शामिल हैं. आरोपियों के पास से सोना-चांदी के जेवरात, नगदी राशि, कांसा एवं पीतल के बर्तन, पूजा में प्रयुक्त सामग्री, तांबे का लोटा, एक मोटर सायकल और चांदी के सिक्के एवं सोने के बिस्किट जब्त किए गए.
शराब के लिए पैसे नहीं देने पर भाई ने बहन को मारा हथौड़ा
बिलासपुर। बिलासपुर के कोनी क्षेत्र के देवनगर में 24 मार्च की रात शराब के नशे में धुत भाई ने अपनी बहन मिनेश्वरी मनहर पर हथौड़े से जानलेवा हमला कर दिया. आरोपी मानेश्वर मनहर (33) ने बहन को शराब के लिए पैसे देने से इनकार करने पर उसके बाल पकड़कर बाहर घसीटा और सिर, हाथ व पीठ पर हमला किया. पीड़िता मौके पर बेहोश हो गई. पुलिस ने बहन की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर तुरंत गिरफ्तार कर लिया. पूछताछ में मानेश्वर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. वारदात में इस्तेमाल खून से सना हथौड़ा भी पुलिस ने बरामद कर लिया है.
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