पेट्रोलियम अधिनियम 1934 के तहत पेट्रोल को आम प्लास्टिक की बोतलों में नहीं दिया जा सकता. इसके लिए सिर्फ मंजूरी पाए हुए कंटेनर इस्तेमाल किया जा सकते हैं.
पेट्रोलियम अधिनियम 1934 के तहत पेट्रोल को आम प्लास्टिक की बोतलों में नहीं दिया जा सकता. इसके लिए सिर्फ मंजूरी पाए हुए कंटेनर इस्तेमाल किया जा सकते हैं.