प्रशांत सिंह, जांजगीर चांपा। जिले के नरियरा गांव में धनतेरस के दिन हुए दिनदहाड़े हत्या के मामले में आज सेशन जज ने अहम फैसला सुनाया। हत्या में शामिल पिता और दो बेटों को आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
लोक अभियोजक संदीप सिंह बनाफर ने बताया कि 10 नवंबर 2023 को मुलमुला थाना क्षेत्र के नरियरा गांव में तालाब से घर आ रहे बुजुर्ग धरम लाल राठौर को तिरिथ राम पटेल और उसके बेटे संत राम, राम कुमार पटेल ने घात लगाकर टांगिया से वार कर दिया। इस हमले में धरमलाल की मौत हो गई।

मामले की रिपोर्ट दीप्ती राठौर ने दर्ज कराई थी। उन्होंने अपने ससुर धरम लाल राठौर के साथ आरोपियों का जमीन विवाद होने की जानकारी दी थी। मामले की सुनवाई और गवाहों के बयान के बाद सेशन जज जयदीप गर्ग ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।
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