Bilaspur News Update : बिलासपुर. लड़की से बात करने को लेकर हुए विवाद एक युवक की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी गई. घटना बीते देर रात मोपका चौक के पास हुई. सरकंडा पुलिस 5 संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.

जानकारी के मुताबिक सरकंडा क्षेत्र के मोपका के गुड़ी चौक में रहने वाला मृतक अभिषेक यादव बीए सेकेंड ईयर का छात्र था. उसे पता चला, कि उसके चचेरे भाई ओमप्रकाश यादव का मोपका चौक में कुछ लोगों से विवाद हो गया है. वह मौके पर गया, तो कुछ युवक उसे पीट रही थी, बीच बचाव के दौरान आरोपियों ने अभिषेक यादव के गले में चाकू से वार कर हत्या कर दी. वहीं ओमप्रकाश यादव किसी तरह भाग कर अपनी जान बचाई.

बताया जा रहा है, कि ओम प्रकाश यादव सूर्यवंशी मोहल्ले की एक लड़की से बातचीत करता था. लड़की के परिजनों को जानकारी होने पर 2 मई की रात 11.20 बजे ओमप्रकाश को मिलने के लिए बुलाया. ओमप्रकाश यादव मोपका चौक से अंदर गली में मिलने गया तो कुछ युवक उसे लड़की से बातचीत करने पर समझाइश दे रहे थे. इसी बीच विवाद शुरु हो गया. युवकों ने ओमप्रकाश के साथ जमकर मारपीट शुरू कर दी. इधर घटना की सूचना पर बीच बचाव करने पहुंचे अभिषेक यादव ने उन्हें रोका, तो उस पर चाकू से हमलाकर उसका गला रेत दिया और भाग गए. चाकूबाजी की वारदात से क्षेत्र में हड़कंप मच गया. अभिषेक यादव के दोस्त मौके पर गए. वह खून से लथपथ पड़ा हुआ था. दोस्त उसे इलाज के लिए अपोलो हॉस्पिटल लेकर गए. जहां डाक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. दोस्तों ने हत्या की सूचना पुलिस को दी. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंचे. आसपास के लोगों से घटना की जानकारी ली, और मोपका सूर्यवंशी मोहल्ला में दबिश देकर 2 नाबालिग समेत 5 लोगों को पकड़कर पूछताछ की जा रही है.

भाई पर बंदूक तानने वाला आरक्षक सस्पेंड

बिलासपुर. आपसी विवाद के बाद थाने में शिकायत करने पहुंचे भाई पर बंदूक तानने के मामले में आरक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है. एसएसपी रजनेश सिंह ने कड़ा एक्शन लेते हुए आरक्षक विष्णु चंद्र को सस्पेंड कर दिया है. वहीं मामले में जांच के आदेश भी दिए गए हैं.

जानकारी के मुताबिक, आपसी विवाद के बाद रिपोर्ट लिखवाने बड़ा भाई सिविल लाइन थाने पहुंचा था. इस दौरान थाना परिसर में उसके छोटे भाई आरक्षक विष्णु चंद्रा ने बंदूक थानकर धमकी दी. घटना के बाद मामला गर्मा गया. मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी रजनेश सिंह ने निलंबन की कार्रवाई की है.

स्वच्छता पेट्रोलिंग के प्रभारी निलंबित

बिलासपुर. शहर में गंदगी और अतिक्रमण को रोकने के लिए संचालित स्वच्छता पेट्रोलिंग के प्रभारी वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक दीपक कुमार पंकज को निगम कमिश्नर प्रकाश कुमार सर्वे ने निलंबित कर दिया है. यह कार्रवाई निगम कमिश्नर ने पेट्रोलिंग टीम के द्वारा दुकानदार से बिना रसीद दिए जुर्माना वसूलने, अभद्रता करने तथा बिना दुकानदार द्वारा पैसे दिए दुकान से खाने पीने का सामान लेने की शिकायत के बाद किया है. मामले के संज्ञान में आने और साक्ष्य के तौर पर दुकानदार ने नगर निगम को सीसीटीवी फुटेज सौंपा था, जिसके बाद निगम कमिश्नर प्रकाश कुमार सर्वे ने पेट्रोलिंग टीम के प्रभारी को निलंबित कर दिया है. जबकि मेयर पति के खिलाफ थाने में की गई गाली गलौज की शिकायत पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है. बता दें कि 27 अप्रैल 2026 को जोन कमांक 6 के अंतर्गत मिश्रा किराना स्टोर में प्रतिबंधित पॉलिथिन की जब्ती की कार्रवाई के दौरान पेट्रोलिंग टीम के प्रभारी द्वारा किराना स्टोर से बिना पैसे दिये कोल्ड ड्रिंक्स पीने और कार्रवाई के दौरान सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान सेवन करने मीडिया में खबर प्रसारित हुआ था, साथ ही पॉलिथिन जब्ती कार्रवाई के दौरान निर्धारित शास्ति की राशि के बदले तत्काल रसीद न देकर शिकायत के पश्चात अगले दिन रसीद दिया गया. 

इस मामले में निगम कमिश्नर ने वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक और स्वच्छता पेट्रोलिंग टीम के प्रभारी दीपक कुमार पंकज को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया है. आदेश में लिखा गया है कि आपके उक्त कृत्य से निगम की स्वच्छता संबंधित गतिविधि पर प्रतिकूल असर पड़ा है. जिससे निगम की छवि धूमिल हुई है. अतः दीपक कुमार पंकज, वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षकप्रभारी को सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है, निलंबन अवधि में मुख्यालय पं देवकीनदन दीक्षित औषधालय (स्वास्थ्य विभाग) नगर पालिक निगम बिलासपुर निर्धारित किया जाता है, तथा नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा.

मेयर पति के खिलाफ की थी शिकायत

इसी मामले में स्वच्छता प्रभारी दीपक कुमार पंकज ने तोरवा थाने में मेयर पूजा विधानी के पति अशोक विधानी के खिलाफ शिकायती आवेदन दिया था कि मेयर पति ने उक्त कार्रवाई के दौरान उसके साथ गाली-गलौज करते हुए धमकी दी है. इस मामले की शिकायत में पुलिस ने क्या जांच, कार्रवाई की यह तो अभी सामने नहीं आया है, पर निगम कमिश्नर ने शिकायतकर्ता दीपक कुमार को शनिवार को उक्त मामले में निलंबित कर दिया है.

टांगी से वारकर हत्या के अपराध में आजीवन कारावास की सजा

जांजगीर-चांपा. टांगी से वारकर हत्या करने वाले आरोपीगण को न्यायालय द्वारा भादवि की धारा 302 के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं 10000-10000 रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है. जयदीप गर्ग, सेशन जज, जांजगीर ने यह फैसला पारित किया. संदीप सिंह बनाफर लोक अभियोजक, जांजगीर के बताए अनुसार मामला मुलमुला थाना अंतर्गत ग्राम नरियरा वार्ड क्रमांक 5 का है. 10 नवंबर 2023 को थाना मुलमुला के सहायक उपनिरीक्षक प्रमोद महार को देहात भ्रमण के दौरान ग्राम नरियरा में दो पक्षों में वाद विवाद होकर मारपीट और एक व्यक्ति की मृत्यु होने की सूचना मिलने पर वह मौके पर पहुंचा. तब घटनास्थल पर एक व्यक्ति का रक्त रंजित अवस्था में शव पड़ा हुआ था, जिसे प्रार्थिया दीप्ति राठौर ने अपने ससुर धरमलाल राठौर का शव होना बताया तथा अभियुक्त संतराम पटेल, रामकुमार पटेल एवं तिरीथराम पटेल के द्वारा टांगी से मारकर हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज कराई. धारा 302, 34 भादवि पंजीबद्ध किया गया. तत्पश्चात विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया. विचारण उपरांत तिरीथ राम पटेल पिता दउवा उम्र 66 वर्ष, रामकुमार पटेल पिता तिरीथराम पटेल उम्र 30 वर्ष, संतराम पटेल पिता तिरीथराम पटेल उम्र 47 वर्ष तीनों निवासी ग्राम नरियरा वार्ड क्र. 5, थाना मुलमुला, जिला जांजगीर-चांपा को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के आरोप में आजीवन कारावास एवं 10000-10000 रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है. वहीं अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं करने पर 6-6 माह का सश्रम कारावास पृथक से भुगताए जाने का आदेश न्यायालय द्वारा दिया गया है. उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से संदीप सिंह बनाफर लोक अभियोजक, जांजगीर ने पैरवी की.

भाजी खाने से बिगड़ी तीन की तबीयत

जांजगीर-चांपा. बाड़ी का रोपा भाजी खाने से एक ही परिवार के तीन लोगों की तबीयत खराब हो गई. मामला ग्राम धाराशिव का है. इस संबंध में जानकारी के अनुसार ग्राम धाराशिव निवासी मानमति यादव के घर शनिवार को दोपहर के समय बाड़ी का रोपा भाजी तोड़कर लाया और उसे पकाकर घर के कुछ सदस्य खाए, खाना खाने के बाद घर के सदस्य मानमति यादव उम्र 55 वर्ष पति नीलकंठ यादव, खिलेश्वरी पिता सीताराम उम्र 21 वर्ष एवं रोहित यादव की तबीयत खराब हो गई. सभी सदस्य अचेत अवस्था में थे. इसकी जानकारी ड्यूटी डाक्टर दीपक साहू को मिली तो तत्काल इलाज प्रारंभ किया, फिलहाल तीनो की तबीयत ठीक है.

उधारी की रकम बनी हत्या की वजह, आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़. कापू थाना क्षेत्र के ग्राम कुम्हीचुआ में मिले युवक के शव के मामले में पुलिस ने अंधे कत्ल से पर्दा उठाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने बताया कि दर असल पूरा मामला पैसो के लेन देन को लेकर था. जिसमें आरोपी ने पैसे के लोन देन में विवाद होने के कारण उसकी हत्या कर दी और लाश को फेंद दिया था. पुलिस ने बताया कि देवव्रत तुरी की शादी ग्राम बेहरामार धरमजयगढ के निर्मला बसोड के साथ सामाजिक रीति रिवाज से 13-14 साल पहले सम्पन्न हुआ था. जिसके वैवाहिक जीवन से 04 बच्चे है तीन बेटी व एक बेटा है पंरतु देवव्रत व उसकी पत्नी के बीच अनबन होने से उसकी पत्नी निर्मला बसोड तीनों बेटियों को लेकर अपने मायके बेहरामार में करीब 02 वर्षों से अलग रह रही है. बडा नाती रणबीर बसोड 12 साल का है जो अपने दादा-दादी के साथ कुम्हीचुआ में रहता है एवं मृतक की बहन कौशल्या भी अपने माता-पिता अपने तीनों बच्चों के साथ रहती है. इसी दौरान 7 अप्रैल को मृतक का बेटा रणबीर अपने पिता के कमरे में देखने गया तो मृतक अपने कमरा अंदर नहीं था. आस पास में पता तलाश किये जो कि मृतक के निर्माणाधीन इंद्रा आवास एवं मिट्टी के मकान के बगल बाडी में देवव्रत तुरी मरा हुआ पडा था. इस मामले मे पुलिस ने धारा 103 (1) बीएनएस के तहत जुर्म पजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया. विवेचना के दौरान पुलिस को जांच में पता चला कि गांव का करमसाय नगेसिया और मृतक के बीच लंबे समय से पैसों के लेन-देन को लेकर विवाद चल रहा था और 26 अप्रैल की रात 11 बजे शादी कार्यक्रम से लौटते समय आरोपी ने देवव्रत को उसके घर के पास देखा और पुराने विवाद के कारण गुस्से में उसका पीछा करते हुए घर के दरवाजे के पास पकड़ लिया और आरोपी ने देवव्रत के मुंह और गले को दोनों हाथों से दबाकर जमीन पर पटक दिया और तब तक दबाए रखा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई.

साले की हत्या करने वाले जीजा को आजीवन कारावास

कोरबा. अपने घर में रह रहे साले की जीजा ने जमकर पिटाई कर दी. उसे घसीटते हुए कांक्रीट वाले रोड में दूर फेंक दिया. हादसे में घायल साले की मौत हो गई. सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई एक माह से की. मामले में बहन के घर रह करीब साढे तीन रहा था मृतक प्रथम अपर सत्र सुनवाई के बाद न्यायाधीश के दोषी को आजीवन न्यायालय ने की सजा सुनाई गई दिया फैसला है. यह फैसला साल तक चली सश्रम कारावास प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा के न्यायालय ने दिया है. अतिरिक्त लोक अभियोजक कटघोरा संजय जायसवाल के मुताबिक घटना 4 अक्टूबर 2022 को दीपका के गांधी नगर सिरकी में घटित हुई थी. यहां रहने वाले रमेश सिंह कोर्राम 55 वर्ष के घर करीब एक माह से उसका साला नाथुराम रह रहा था. घटना दिनांक की शाम करीब 6 बजे रमेश सिंह नशे की हालत में घर पहुंचा. वह हाथ में कत्ता रखा हुआ था. इस कत्ते को लहराते हुए साले को जान से मारने की धमकी दे रहा था. उसने थोड़ी देर बाद नाथुराम से मारपीट शुरू कर दी. उसे घसीटते हुए दूर ले गया. उसने अपने साले को कांक्रीट वाली सड़क पर फेंक दिया. जिससे नाथुराम को गंभीर चोटें आई. उसने ईलाज के दौरान दम तोड़ दिया.

सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी रमेश सिंह कोर्राम के खिलाफ हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर लिया. मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया. मामले की सुनवाई प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा मधु तिवारी के न्यायालय में चल रही थी. सुनवाई के दौरान मृतक की बहन पंचकुवर ने मारपीट व लड़ाई झगड़ा की बात बताई. वहीं आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य और सबूत पेश किया गया. जिससे आरोप सिद्ध हो गया. कोर्ट ने दोष सिद्ध होने पर दोषी को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.