चंडीगढ़। शिअद नेता एवं पूर्व मंत्री बिक्रमजीत मजीठिया साल 2021 में सीएम की कोठी का घेराव करने के दौरान पुलिस से झड़प मामले में मंगलवार को सीजेएम कोर्ट में पेश हुए। वह हाजिरी लगाने के बाद कोर्ट से चले गए और अब आरोप तय होने को लेकर सुनवाई होगी।
हालांकि, मामले में पूर्व मंत्री दलजीत चीमा और महेशइंद्र सिंह ग्रेवाल के खिलाफ हाईकोर्ट से एफआईआर रद्द हो चुकी है। चंडीगढ़ स्थित सीएम आवास का घेराव करने के दौरान प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए यूटी पुलिस ने बैरिकेड लगाकर नाकेबंदी की थी, पर प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़कर पुलिस कार्य में बाधा डाली और सरकारी आदेश का उल्लंघन किया था।
मामले में हाईकोर्ट से ट्रायल पर पहले स्टे हो गई, लेकिन कुछ दिन पहले ही स्टे हटने के बाद मामला अब सीजेएम कोर्ट में पहुंच गया।

मामले में प्रेम सिंह चंदूमाजरा, सुरजीत रखड़ा, परंबंस सिंह बंटी रुमाना और रोजी बरकंडी समेत 23 नेताओं पर शुक्रवार को सुनवाई हुई थी, पर मजीठिया समेत कई नेता कोर्ट में पेश नहीं हुए। मामले की अगली सुनवाई की तारीख 5 मार्च तय की गई है। बिक्रम मजीठिया ने कहा कि मैं सबसे बात करता रहता हूं। अगर सकारात्मक परिणाम आते हैं तो आपको बताऊंगा, अभी कुछ नहीं।
- लद्दाख से कैथल पहुंचेगी सौर ऊर्जा की बड़ी ट्रांसमिशन लाइन : मनोहर लाल
- बाढ़ में चार युवकों की मौत, मुंह से झाग निकलने के बाद बिगड़ी थी तबीयत, कारण जानने में जुटी पुलिस
- Meghalaya Politics: भाजपा के ‘ऑपरेशन लोटस’ से बढ़ी हलचल, 13 विधायक थाम सकते हैं भगवा दामन
- सचिन तंवर के DSP बनने पर गांव पाथेड़ा में हुआ स्वागत समारोह, बृजभूषण शरण सिंह के बयान से फिर विवाद
- सरकारी कर्मचारियों पर नकेल: पत्नी-बच्चों को भरण-पोषण न देने पर सीधे वेतन से कटेगा पैसा, ओडिशा सरकार का कड़ा फैसला


