शिखिल ब्यौहार, भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में कानून-व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। प्रशासन ने शहर के कुछ व्यस्त और प्रमुख चौराहों के क्षेत्रों को पूरी तरह से ‘प्रतिबंधात्मक क्षेत्र’ घोषित कर दिया है। अब इन चिन्हित इलाकों में बिना पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार के विरोध-प्रदर्शन, आंदोलन या हड़ताल पर पूरी तरह से रोक रहेगी।
इन प्रमुख क्षेत्रों में रहेगा प्रतिबंध
जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, शहर के निम्नलिखित प्रमुख चौराहों और उनके बीच के पूरे मार्ग को प्रतिबंधात्मक क्षेत्र के दायरे में लाया गया है इनमें
पॉलिटेक्निक चौराहा
आकाशवाणी चौराहा
किलोल पार्क चौराहा
इन तीनों चौराहों के क्षेत्र एवं इनके मध्य (बीच में) आने वाले किसी भी स्थान पर यह प्रतिबंध पूरी तरह लागू रहेगा।
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इन गतिविधियों पर लगाई गई रोक
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा और आम जनता की सहूलियत को देखते हुए इन क्षेत्रों में कई गतिविधियों को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। किसी भी प्रकार की हड़ताल, धरना और प्रदर्शन। रैली, आंदोलन और पुतला दहन जैसी गतिविधियां।बिना आधिकारिक और पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन आयोजित करना।
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उल्लंघन करने पर होगी वैधानिक कार्रवाई
प्रशासन द्वारा जारी यह प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। आदेश में साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि यदि कोई भी व्यक्ति या संगठन इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कानून के तहत सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

