अजय शास्त्री/ बेगूसराय। जिले के मंसूरचक थाना क्षेत्र में एक नाबालिग किशोरी के साथ हुई दरिंदगी की घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। साठा चक्का गांव से सठा गुमती सड़क मार्ग पर हुई इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया है और मुख्य आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया है।

​घटना का विवरण

​प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 21 मई 2026 की भोर में करीब 3:00 से 4:00 बजे के बीच, एक 15 वर्षीय किशोरी अपने गांव के ही एक किशोर के साथ सड़क पर दौड़ लगाने निकली थी। इसी दौरान एक अल्टो कार वहां पहुंची, जिसमें सवार दो अज्ञात व्यक्तियों ने दोनों को जबरन गाड़ी में बिठा लिया। आरोप है कि कार चालक ने किशोरी को गुरदासपुर भट्ठा चौक के समीप सब्जी आढ़त के पीछे एक खेत में ले जाकर दुष्कर्म किया और बाद में उसे घर के निकट छोड़कर फरार हो गए।

​पुलिस की त्वरित कार्रवाई और गिरफ्तारी

​इस मामले में 25 मई 2026 को पीड़ित किशोरी के पिता ने मंसूरचक थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई शुरू की। घटनास्थल को सुरक्षित करते हुए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीम को बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किए। वहीं, पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण सदर अस्पताल, बेगूसराय में संपन्न कराया गया।
​तकनीकी अनुसंधान और गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपी, अल्टो कार के चालक संदीप महतो उर्फ भोलवा (पिता: जगदीश उर्फ जागो महतो, निवासी: हवासपुर, थाना- मंसूरचक) को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता के पिता ने भी आरोपी की पहचान कर ली है।

​प्रशासन का सख्त रुख

​घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए बेगूसराय के पुलिस अधीक्षक ने स्वयं घटनास्थल का दौरा किया और तेघड़ा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (SDPO) कृष्ण कुमार को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। वर्तमान में SDPO तेघड़ा के नेतृत्व में पुलिस टीम अन्य संलिप्त व्यक्तियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है।

​दर्ज कानूनी धाराएं

​मंसूरचक थाना कांड संख्या 83/26 के तहत आरोपी संदीप महतो पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की सुसंगत धाराओं और पॉक्सो (POCSO) एक्ट की धारा 4 व 6 के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और दोषियों को कठोर सजा दिलाई जाएगी।