शिखिल ब्यौहार, भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के मतदान के लिए आज शाम 6 बजे तक प्रचार-प्रसार का शोर थम जाएगा। मतदान की समाप्ति समय के 48 घंटे पूर्व से सार्वजनिक मंचों से प्रचार-प्रसार प्रतिबंधित रहेगा। इस दौरान प्रत्याशी डोर टू डोर जनसंपर्क कर सकेंगे। जिले से बाहर के व्यक्तियों को भोपाल से बाहर जाने के आदेश दिए गए है। वहीं कलेक्टर आशीष सिंह ने अनेक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। इनके उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी।

जारी आदेश के मुताबिक, आज शाम 6 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति मतदान स्थलों के 200 मीटर की परिधि में यदि आंशिक रूप से भी आता है 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का समूह न तो इकट्ठा करेगा और न क्षेत्र में जलूस निकालेगा, न ही नारेबाजी करेगा और न ही ऐसा पर्चा आदि वितरित करेगा जिससे उत्तेजनात्मक स्थिति उत्पन्न हो जिससे निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो।

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शाम 6 बजे के बाद किसी भी प्रकार से किया जाने वाला चुनाव प्रचार, रैली, ध्वनि विस्तारक यंत्र, नुक्कड़ सभाएं, आमसभाएं, बल्क एसएमएस के माध्यम से प्रचार-प्रसार पर पूर्णतः प्रतिबंध होगा। साथ ही सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक/ भड़काऊ संदेश प्रसारित किया जाना भी प्रतिबंधित होगा।

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प्रत्याशी कर सकेंगे डोर टू डोर कैम्पेनिंग

भोपाल जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में आने वाली 7 विधानसभा क्षेत्र बैरसिया, भोपाल उत्तर, नरेला, भोपाल दक्षिण पश्चिम, भोपाल मध्य, गोविंदपुरा, हुजूर की सीमा क्षेत्र में भोपाल जिले के निर्वाचन प्रत्याशियों, उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं को छोड़कर निर्वाचन प्रचार में लगे ऐसे सभी राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, होटल, लॉज, धर्मशालाओं में ठहरे बाहरी व्यक्तियों जो उस विधानसभा क्षेत्र के मतदाता नहीं है, उन्हें आज शाम 6 बजे से मतदान खत्म होने के बाद 24 घंटे तक यानी 18 नवंबर 2023 को शाम 6 बजे तक 72 घंटे तक जिले में रुकने पर प्रतिबंध लागू रहेगा। इन आदेशों का उल्लंघन IPC की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा।

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