शिखिल ब्यौहार, भोपाल। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। इसे देखते हुए आज शाम को 6 बजे प्रचार प्रसार थम जाएगा। इसी के साथ एमपी में 15 नवंबर को शाम 6 बजे से 17 नवंबर तक शुष्क दिवस घोषित किया गया है।

एमपी में होने वाले मतदान को देखते हुए निर्वाचन आयोग के निर्देश पर कलेक्टरों ने निर्देश जारी करते हुए आज शाम से शराब दुकानों को बंद करने के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के मुताबिक, प्रदेश के सभी होटल, क्लब और बार को भी शराब परोसने की अनुमति नहीं रहेगी।

MP ELECTION 2023: आज शाम थमेगा चुनाव प्रचार का शोर, आम सभा, ध्वनि विस्तारक यंत्र समेत इन पर रहेगा प्रतिबंध, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

प्रदेश में आज शाम 6 बजे से मतदान समाप्ति तक शराब की दुकानें बंद रहेंगी। 15 नवंबर की शाम 6 बजे से 17 नवंबर को मतदान समाप्ति तक सभी शराब दुकानें और बार बंद रहेंगे। इस दौरान जिले की परिसीमा में स्थित और संचालित सभी शराब दुकानों, रेस्टोरेंट बार, होटल बार, सिविलियन क्लब, सैनिक थोक कैंटीन, फुटकर कैंटीन, वाइन विक्रय के लिए स्वीकृत रिटेल आउटलेट समेत अन्य लाइसेंस केंद्र आदि भी बंद रहेंगे।

MP में आज थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर: बीजेपी ने आखिरी दिन मध्य प्रदेश में उतारी फौज, कांग्रेस के दिग्गज नेता भी झोंकेंगे पूरी ताकत

Read more- Health Ministry Deploys an Expert Team to Kerala to Take Stock of Zika Virus