शब्बीर अहमद,भोपाल। मध्यप्रदेश में मजदूर वर्ग से जुड़ी अच्छी और बड़ी खबर (Big News) सामने आई है। इसी कड़ी में मध्यप्रदेश में श्रम कानून (MP Labour low) में बड़ा बदलाव (Changes) किया गया है।

प्रदेश में श्रमिकों से काम कराकर उनकी मजदूरी का पैसा नहीं देने वालों पर अब कार्रवाई होगी। मजदूरी का पैसा नहीं देने वाले पर श्रम अधिकारी कार्रवाई कर सकेंगे। तय की गई राशि नहीं देने पर भी कार्रवाई का प्रावधान है। सरकार द्वारा तय की गई राशि को काम कराने वालों को देना होगा। नहीं देने वाले लोगों पर अब कानूनी कार्रवाई हो सकेगी।

Read More: MP Big Breaking: बीसीएम समूह के 40 ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी, खरीदार बनकर पहुंचे Income tax के अधिकारी

इस संबंध में शासन ने मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1982 में संशोधन किया है। मध्यप्रदेश श्रम विधि अधिनियम 2022 लागू किया है। इस अधिनियम में उक्त प्रावधान किया गया है। नियम का पालन कराने की जिम्मेदारी श्रम एवं अधिकारियों को दी गई है।

Read More: MP मॉर्निंग न्यूजः CM शिवराज आज दिल्ली में नये एमपी भवन का करेंगे उद्घाटन, राजधानी में दौड़ेंगी ई-बाइक, फिलहाल बारिश पर ब्रेक, खेलों इंडिया में आज से साइक्लिंग गेम्स

Read More: बड़ी खबरः इस्लाम नगर का नाम बदला, अब जगदीशपुर के नाम से जाना जाएगा, राजस्व विभाग ने जारी की अधिसूचना

Read more- Health Ministry Deploys an Expert Team to Kerala to Take Stock of Zika Virus