राकेश चतुर्वेदी,भोपाल। मध्यप्रदेश में बसों की परमिट को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. प्रदेश में 15 साल से पुरानी बसों के परमिट रद्द होंगे. परिवहन विभाग ने मध्य प्रदेश मोटरयान नियम में बदलाव को लेकर अधिसूचना भी जारी कर दिया है.

दरअसल मध्य प्रदेश मोटरयान के नए नियम में यह भी है कि 10 साल पुरानी बसों को दो राज्यों के बीच नहीं चलने दिया जाएगा. इसके साथ ही 15 साल पुरानी बसों को दो ज़िलों के बीच में चलाने का परमिट भी नहीं दिया जाएगा.

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बता दें कि 15 साल पुरानी बसों को फ़िटनेस सर्टिफ़िकेट के साथ केवल शहर के अंदर चलाने की अनुमति होगी. बसों की आयु की गणना वाहन के निर्माण तिथि से की जाएगी. इससे प्रदूषण भी कम होगा.

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