शब्बीर अहमद, भोपाल। राज्यसभा चुनाव के नामांकन रद्द होने के मामले में कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन को देश की सर्वोच्च अदालत से भी बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए इस मामले में किसी भी तरह का दखल देने से साफ इनकार कर दिया है।
‘हम इस याचिका पर दखल नहीं देना चाहते’
मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा, “हम इस याचिका पर दखल नहीं देना चाहते हैं।” कोर्ट ने कांग्रेस प्रत्याशी को कानूनी विकल्प समझाते हुए कहा कि यदि वे इस फैसले को चुनौती देना चाहती हैं, तो वे चुनाव याचिका (Election Petition) के जरिए संबंधित हाईकोर्ट का रुख कर सकती हैं।
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दिल्ली में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच बड़ा झटका
यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब मध्य प्रदेश कांग्रेस का पूरा विधायक दल नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में इस नामांकन रद्द होने की कार्रवाई के खिलाफ दिल्ली की सड़कों पर उतरा हुआ है। कांग्रेस विधायक दल जहां एक तरफ राष्ट्रपति भवन तक पैदल मार्च कर अपना विरोध दर्ज करा रहा है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अब कांग्रेस के सामने कानूनी मोर्चे पर रास्ते सीमित हो गए हैं।
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क्या था पूरा मामला?
मध्य प्रदेश से राज्यसभा की तीसरी सीट के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र स्क्रूटनी के दौरान तकनीकी त्रुटि (गलती) के कारण रद्द कर दिया गया था। बहुमत का आंकड़ा होने के बावजूद सीट हाथ से खिसकने के बाद कांग्रेस ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जहां से अब उन्हें कोई राहत नहीं मिली है।


