कुंदन कुमार, पटना। छोटे से बड़े उद्योग लगाने के लिए राज्य सरकार उद्योग विभाग से लाइसेंस लेना जरूरी होता है। कई लाभुक लाइसेंस के आवेदन देते हैं। पहले से नियम निर्धारित है कि 30 दिनों के अंदर लाइसेंस निर्गत किया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। लोगों को कई महीने तक लाइसेंस के लिए चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब उद्योग विभाग ने इसके लिए बड़ी पहल की है। विभाग की मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा कि, पहले दिक्कतें होती थी। लेकिन अब सभी कमियों को पूरा कर लिया गया है। अब लाभुकों हर हाल में 30 दिन के अंदर लाइसेंस निर्गत किया जाएगा।
उद्योग लगाने के लिए 30 दिनों में मिलेगा लाइसेंस
श्रेयसी सिंह ने कहा कि, उद्योग लगाने के लिए लाइसेंस देने का निर्धारित सीमा 30 दिन है। लेकिन पहले ऐसा हो नहीं पता था। क्योंकि उद्योग के लिए लाइसेंस निर्गत करने के लिए अलग-अलग विभागों के कमिश्नर के माध्यम से और अलग-अलग विभागों से अप्रूवल लेना पड़ता था। दूसरे विभागों में आवेदन भेजे जाने पर भी काफी समय लगता था, जिसके कारण निर्धारित समय में लाइसेंस निर्गत नहीं हो पता था।
अब नहीं लगाने होंगे उद्योग विभाग के चक्कर
श्रेयसी सिंह ने बताया कि, अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उद्योग विभाग को आदेश कर दिया है कि अगर 30 दिनों के अंदर किसी विभाग से अप्रूवल या जांच प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है, तो ऑटोमेटिक की उसके 31वें दिन लाइसेंस निर्गत हो जाएगा। इसलिए अब आवेदन देने के बाद लोगों को लाइसेंस के लिए उद्योग विभाग का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा।
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