मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग पर कड़ी टिप्पणी की है. अदालत ने कहा कि SIR के दौरान अपनाई जा रही प्रक्रिया से ऐसा लग रहा है कि कानून और नियमों को ही कुछ समय के लिए किनारे कर दिया गया है और अब सॉफ्टवेयर के हिसाब से काम किया जा रहा है. हाई कोर्ट ने बुधवार को हुई सुनवाई में चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया में दिख रही गड़बड़ी की आलोचना की.
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की प्रक्रिया को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग पर कड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि कोई भी वोटर छूट न जाए.
गोवा में बॉम्बे हाईकोर्ट ने SIR के दौरान बिना सुनवाई के नाम हटाए जाने को लेकर इलेक्शन कमीशन को कड़ी फटकार लगाई है. गोवा के एक ही परिवार के छह सदस्यों के नाम SIR वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं. इस मामले की सुनवाई बॉम्बे हाई कोर्ट कर रहा है.
अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने परिवार का नाम हटाने से पहले उन्हें सुनवाई का मौका न देने पर चुनाव आयोग (EC) को कड़ी फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि तकनीक के बजाय कानून का पालन करें. वहीं, चुनाव अधिकारी को कोर्ट में बुलाया गया है.
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि किस कानून के तहत किसी व्यक्ति को सुनवाई का मौका दिए बिना मतदाता सूची से उसका नाम हटाया जा सकता है. अदालत ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति का नाम हटाया जाना है तो पहले उसे अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाना चाहिए.
अदालत ने कहा कि SIR के दौरान अपनाई जा रही प्रक्रिया से ऐसा लग रहा है कि कानून और नियमों को ही कुछ समय के लिए किनारे कर दिया गया है और अब सॉफ्टवेयर के हिसाब से काम किया जा रहा है.
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