Jahangir Khan: तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी (TMC) नेता जहांगीर खान कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। जहांगीर खान को कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने बड़ा झटका देते हुए गिरफ्तारी से मिली अंतरिम सुरक्षा वापस ले ली है। मंगलवार को हुई सुनवाई के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज 7 FIR मामलों में जांच जारी रहने का हवाला देते हुए अदालत ने प्रोटेक्टिव बेल की मांग खारिज कर दी। साथ ही कोर्ट ने कहा कि उनके विरुद्ध दर्ज मामलों में पुलिस जांच और कार्रवाई कर सकती है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद टीएमसी नेता पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है।

दरअसल जहांगीर के विरुद्ध वर्ष 2019 में दर्ज एक मामले में गत 18 मई को हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत दी थी, जिसकी अवधि बुधवार को समाप्त होने वाली थी। 18 मई को कोर्ट ने उन्हें अस्थायी राहत दी थी, जब वह फलता उपचुनाव में TMC उम्मीदवार थे।मंगलवार को फिर से यह मामला अदालत में उठा।

हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच के जस्टिस पार्थ सारथी सेन ने जहांगीर खान को राहत देने से इनकार करते हुए इस मामले को अब नियमित पीठ रेगुलर बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए भेजने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान फलता थाना प्रभारी ने जहांगीर खान के खिलाफ अदालत में एक विस्तृत रिपोर्ट पेश की। सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि आरोपी नेता के खिलाफ कुल सात FIR दर्ज हैं। ये सभी मामले फिलहाल शुरुआती चरण में हैं और निष्पक्ष जांच के लिए आरोपी से पूछताछ बेहद जरूरी है।

न्यायमूर्ति पार्थसारथी सेन ने कहा कि याचिकाकर्ता को केवल फलता में गत 21 मई को हुए चुनाव की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए अस्थायी राहत दी गई थी। उन्होंने अपने विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी रद करने की मांग नहीं की थी। ऐसे में राहत जारी रखने का कोई कारण नहीं बनता। मामले में जहांगीर के अधिवक्ता किशोर दत्ता ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा।

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