केंद्र सरकार ने जनगणना प्रक्रिया को लेकर अहम बदलाव किया है। गृह मंत्रालय ने जनगणना (संशोधन) नियम, 2026 अधिसूचित करते हुए जनगणना करने वाले एन्यूमेरेटर की पात्रता का दायरा बढ़ा दिया है। नए नियमों के तहत अब सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों के शिक्षक, सरकारी अधिकारी, क्लर्क और विभिन्न संस्थानों के कर्मचारी भी जनगणना कार्य के लिए पात्र होंगे। इस संशोधन का उद्देश्य जनगणना के लिए उपलब्ध मानव संसाधनों के दायरे को व्यापक बनाना है।

Census Rules 2026: किन लोगों को मिली पात्रता?

गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार, जनगणना नियम, 1990 में संशोधन कर पात्र व्यक्तियों की श्रेणियों का विस्तार किया गया है। अब केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा स्थानीय निकायों तथा विभिन्न संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को भी एन्यूमेरेटर के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

  • सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों के शिक्षक
  • केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारी एवं क्लर्क
  • स्थानीय प्राधिकरणों के कर्मचारी
  • सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) और वैधानिक निकायों के कर्मचारी
  • बैंकों, कंपनियों, संस्थानों, सोसायटियों और ट्रस्टों में कार्यरत अधिकारी एवं क्लर्क
  • यह प्रावधान सरकारी, सहायता प्राप्त और बिना सहायता वाले निजी शिक्षण संस्थानों पर लागू होगा।

राज्य सरकारों को भी मिला अधिकार

संशोधित नियमों के तहत राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को किसी अन्य उपयुक्त व्यक्ति को भी जनगणना एन्यूमेरेटर नियुक्त करने पर विचार करने की छूट दी गई है। इससे जरूरत के अनुसार जनगणना कार्य के लिए अतिरिक्त लोगों की नियुक्ति का विकल्प मिलेगा।

कब से लागू हुए Census Amendment Rules 2026?

गृह मंत्रालय ने जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 18(1) के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए ये संशोधन अधिसूचित किए हैं। नए नियम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होते ही लागू हो गए हैं।

अधिसूचना भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण द्वारा जारी की गई। मूल जनगणना नियम 31 दिसंबर 1990 को अधिसूचित किए गए थे। इसके बाद 1994, 2009, 2018 और 2022 में भी इनमें संशोधन किए गए।

इस बदलाव के बाद जनगणना कार्य के लिए पात्र लोगों का दायरा बढ़ेगा, जिससे केंद्र और राज्य सरकारों को जरूरत के मुताबिक कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है।

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