वीरेन्द्र गहवई, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में अपराध पीड़ितों के 1099 मामलों में 37 करोड़ 7 लाख 42 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति राशि फंड की उपलब्धता नहीं होने के कारण लंबित है। पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के अंतर्गत यह राशि पात्र पीड़ितों को दी जानी थी। इस मुद्दे पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब-तलब किया है।

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा, जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान पाया कि अप्रैल 2025 से जुलाई 2026 के बीच राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया था कि पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना, 2018 के तहत राशि के आवंटन और भुगतान के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। लंबित राशि फंड उपलब्ध होते ही जल्द जारी करने का आश्वासन दिया गया। कोर्ट ने मामले की निगरानी जारी रखते हुए सक्षम अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। पिछली सुनवाई में सरकार ने योजना के लिए अलग बजट हेड बनाने की जानकारी भी दी थी।

डिवीजन बेंच ने सक्षम अधिकारी को व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल कर स्पष्ट रूप से बताने को कहा है कि 37.07 करोड़ रुपये की लंबित राशि जारी करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। अधिकारी को शेष राशि कब तक जारी कर पात्र पीड़ितों को भुगतान किया जाएगा, इसका समयबद्ध विवरण भी देना होगा। मामले में अगली सुनवाई 23 सितंबर 2026 को सूचीबद्ध की गई है।

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