संजीत, झज्जर। डीसी वर्षा खांगवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि बादली क्षेत्र के गांव बाढ़सा व देवरखाना में बिना लाइसेंस/सीएलयू/एनओसी प्राप्त किए अवैध रूप से कॉलोनी विकसित करने की सूचना प्रशासन के संज्ञान में आई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिला की सीमा में अवैध कालोनियों को किसी सूरत नहीं पनपने दिया जाएगा।

उपायुक्त ने बताया कि बादली क्षेत्र के गांव बाढ़सा व देवरखाना में कुछ चिन्हित किला/खसरा नंबरों में अवैध निर्माण की सूचना प्राप्त हुई है।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नवीनतम राजस्व अभिलेख (जमाबंदी, इंतकाल आदि) उपलब्ध कराएं और साथ ही इन खसरा नंबरों में किसी भी प्रकार की बिक्री, एग्रीमेंट टू सेल, फुल पेमेंट एग्रीमेंट या पावर ऑफ अटॉर्नी का पंजीकरण या क्रियान्वयन न करें।
डीसी ने बताया कि बादली क्षेत्र के गांव बाढ़सा के किला नंबर 104//9/3, 12/1, 19/3 व देवरखाना के किला नंबर 21//9/1, 9/2, 10/1, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 29/24/1/2, 36//4/2 में कुछ व्यक्तियों द्वारा बिना लाइसेंस के प्लाट बिक्री की सूचना मिली है।
उन्होंने बताया कि उक्त खसरा नंबरों से जुड़े किसी भी प्रकार के सेल-डीड, एग्रीमेंट टू सेल, पावर ऑफ अटॉर्नी या फुल पेमेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करने पर रोक लगाई गई है।
डीटीपी विभाग के अनुसार उक्त मामले में न तो विभाग से कोई लाइसेंस, सीएलयू और न ही एनओसी प्राप्त की गई है। ऐसे मामलों में शहरी क्षेत्र नियोजन विभाग द्वारा नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जा रही है।
उन्होंने आमजन से आहवान किया कि अवैध कॉलोनी में जमीन या प्लॉट की खरीद फरोख्त न करें। प्लाट खरीदने से पहले राजस्व, डीटीपी,शहरी निकाय सहित संबंधित विभाग से पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त करें।
