शब्बीर अहमद, भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री विजय शाह पर कार्रवाई की मांग की है। इसे लेकर राज्यपाल मंगूभाई पटेल को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान राज्यपाल से निवेदन किया है कि इस पर पुनर्विचार किया जाए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि सेना और देश की बेटी का अपमान हुआ है, इसके बावजूद भी सरकार चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं उन्होंने यूसीसी को काला कानून भी बताया है।
मंगलवार को कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल लोकभवन पहुंचा। राज्यपाल से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा गया। जिसमें मंत्री विजय शाह पर कार्रवाई की मांग की गई है। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से निवेदन किया है कि इस पर पुनर्विचार किया जाए। वहीं राज्यपाल मंगूभाई पटेल से मुलाकात के बाद नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि देश की बेटी का अपमान हुआ, सेना का अपमान हुआ उसके बावजूद भी सरकार चुप्पी साधे हुए हैं।
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नेता प्रतिपक्ष ने UCC को बताया काला कानून
वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इंदौर में राहुल गांधी को सभा करने की परमिशन नहीं मिलने पर कहा कि राहुल गांधी की सभा इंदौर में ही होगी। सिंघार ने यूसीसी को लेकर सरकार की नियत पर सवाल उठाते हुए इसे काला कानून बताया है। उन्होंने कहा कि 2028 में सरकार आने पर ये काला कानून खत्म करेंगे। उन्होंने कहा कि बहुमत के आधार पर काला कानून विधानसभा में पास करवाया गया। संविधान है तो अलग से कानून की क्या जरूरत है। करनी और कथनी में इसलिए फर्क है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं जो मुसलमान को बाहर करने की बात करता है वह हिंदू नहीं है। मोहन भागवत विदेश में नहीं देश में आकर इस तरह का बयान दें।

मुसलमान की धार्मिक आजादी पर हमला- आरिफ मसूद
सिंघार ने आगे कहा कि मोहन भागवत भारत आकर बयान दे कि हिंदू और मुसलमान एक है। वहीं कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि उमंग सिंघार ने जो कहां वो सही बोला है। UCC को लागू करना आर्टिकल 29 का उल्लंघन है। यूसीसी को लाना मुसलमान की धार्मिक आजादी पर हमला है। कांग्रेस के इस प्रतिनिधिमंडल में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, विधायक आरिफ मसूद, विधायक सुरेश राजे मौजूद थे।
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अब सुप्रीम कोर्ट भेजी जाएगी रिपोर्ट
गौरतलब है कि कैबिनेट मंत्री विजय शाह और कर्नल सोफिया कुरैशी विवाद मामले में एसआईटी ने अपनी जांच पूरी कर सीलबंद रिपोर्ट न्यायालय को सौंपी थी और मंत्री विजय शाह के विरुद्ध मुकदमा चलाने के लिए अभियोजन की स्वीकृति मांगी थी। इसके बाद कैबिनेट ने पिछले हफ्ते राजभवन को अभियोजन की स्वीकृति न देने का प्रस्ताव भेजा था। राज्यपाल की ओर से इस प्रस्ताव को हरी झंडी दिए जाने के बाद अब यह पूरी जानकारी और रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद अब इस मामले में आगे का फैसला सुप्रीम कोर्ट के पाले में चला गया है।

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