रायपुर। राजधानी रायपुर में कलेक्टर एस भारतीदासन ने शुक्रवार शाम से लॉकडाउन लगाने के निर्देश दिए हैं. राजधानी में लॉकडाउन के दौरान तमाम दुकानें, बाजार और सरकारी ऑफिस समेत हर तरह की गतिविधियां शाम 6 बजे से बंद रहेंगी. इतना ही नहीं शहर में बिना वजह घूमने पर भी पाबंदी लगा दी गई है. विषम परिस्थिति, टीकाकरण, मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात में ही लोगों को बाहर निकलने की इजाजत होगी. शादी को लेकर भी कई गाइडलाइन्स जारी किए गए हैं.

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रायपुर कलेक्टर एस भारतीदासन ने बेहद सख्त लॉकडाउन के आदेश दिए हैं. अब शादी के लिए तमाम आयोजनों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है. अब शादी में किसी भी तरह का कोई समारोह नहीं होगा. शादी भवनों और खुली जगहों पर भी शादी समारोह नहीं आयोजित होगा. शादी समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं.

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शादी में 10 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी की इजाजत नहीं

रायपुर कलेक्टर ने शादी को लेकर आदेश दिया है. उन्होंने कहा कि दूल्हा और दुल्हन के घर में सिर्फ 10 लोग ही अब शामिल हो सकेंगे. इससे पहले 50 मेहमानों की उपस्थिति की छूट मिली हुई थी, लेकिन अब वो छूट हटा ली गई है. शादी के अलावे दशगात्र और अंतिम संस्कार में अब 10 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी की इजाजत नहीं होगी. शादी के लिए दिए पूर्व के तमाम अनुमति को रद्द कर दिया गया है.

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लॉकडाउन के दौरान ये छूट 

बता दें कि लॉकडाउन के दौरान अतिरिक्त छूट भी दी गई है, जिसमें  बस, रेल या हवाई यात्रा से आए यात्रियों को घर लौटने के लिए किसी भी तरह की ई पास की जरूरत नहीं होगी. घर से स्टेशन आने और स्टेशन से घर लौटने के लिए टिकट ही अब ई-पास समझा जाएगा.

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