अरविन्द मिश्रा, बलौदा बाजार। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में नाबालिग बालिका का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म के मामले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश भाटापारा सतीश कुमार जायसवाल की ओर से 20 साल के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया है। घटना की जांच निरीक्षक हेमन्त पटेल और न्यायालय में पैरवी संजय बाजपेई अधिवक्ता ने किया।
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दरअसल, 29 मार्च 2024 को थाना हथबंद क्षेत्रांतर्गत गांव से 15 साल की नाबालिग बालिका अचानक लापता हो गई थी। रिपोर्ट धारा 363 भादवि के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई। इस दौरान पुलिस ने 2 अप्रैल 2024 को नाबालिग को सुरक्षित बरामद कर लिया।
बहला-फुसलाकर ले गया था आरोपी
पूछताछ में उसने बताया कि आरोपी सुरेन्द्र जांगड़े उर्फ रेन्चो उसे बहला-फुसलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद पुलिस ने मामले में धारा 366, 376(2)(n), 376(3) भादवि और 5(L)/6 पॉक्सो एक्ट भी जोड़ी।

सबूतों और गवाहों में दोषी पाया गया आरोपी
इसके बाद आरोपी को 6 जून 2024 को कोर्ट में पेश किया गया। मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक संजय बाजपेयी द्वारा प्रभावी और सशक्त पैरवी की गई। माननीय अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) भाटापारा द्वारा विचारण के बाद मामले में आए सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपी सुरेन्द्र जांगड़े उर्फ रेन्चो को दोषी पाया गया।

आरोपी को 3 अगस्त 2026 को सुनाई गई सजा
- धारा 5(L)/06 पॉक्सो एक्ट 2012: 20 वर्ष का कठोर कारावास और 500/- अर्थदंड (अदा न करने पर 50 दिवस का अतिरिक्त कारावास)।
- धारा 366 भा.दं.सं.: 05 वर्ष का कठोर कारावास और 100/- अर्थदंड (अदा न करने पर 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास)।
- धारा 363 भा.दं.सं.: 03 वर्ष का कठोर कारावास और 100/- अर्थदंड (अदा न करने पर 10 दिवस का अतिरिक्त कारावास)।
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