शब्बीर अहमद, भोपाल/दिल्ली। मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली हैं। दोषसिद्धि पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। तीन साल की सजा पर फिलहाल राहत नहीं मिली है। गुरुवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। ग्रामीण विकास बैंक धोखाधड़ी मामले में ट्रायल कोर्ट ने दोषी ठहराया था।
दरअसल, मध्य प्रदेश के दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को 27 साल पुराने एफडी हेराफेरी मामले में दोषी करार दिया गया था। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद बीते 2 अप्रैल 2026 को एमपी विधानसभा सचिवालय ने दतिया विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता खत्म करने का आदेश जारी किया था।
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सजा पर रोक लगाने दायर की थी याचिका
राजेंद्र भारती ने बैंक धोखाधड़ी मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। जिसमें उन्होंने सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज गुरुवार 9 जुलाई को सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और फैसले को सुरक्षित रखा। वहीं आज 10 जुलाई को अदालत ने फैसला सुनाया हैं।
दतिया में 30 जुलाई को मतदान
आपको बता दें कि दतिया सीट खाली होने के बाद चुनाव की स्थिति बनी। लंबे इंताजर के बाद चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया। उपचुनाव के लिए 13 जुलाई 2026 तक नामांकन फॉर्म जमा किए जाएंगे। 14 जुलाई को नामांकन की स्क्रूटनी होगी। 16 जुलाई को नाम वापसी की आखिरी तारीख है। 30 जुलाई को मतदान होगा, वहीं 3 अगस्त को मतगणना होगी।
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