दिल्ली के राजोकरी गांव में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान के बीच दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने कई फार्महाउस मालिकों को बड़ी राहत दी है। अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान फिलहाल यथास्थिति (Status Quo) बनाए रखने का निर्देश दिया है और प्रभावित पक्षों को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। मामला DDA द्वारा राजोकरी क्षेत्र में एक स्टॉर्मवॉटर ड्रेन (नाले) के आसपास चलाए जा रहे अतिक्रमण विरोधी अभियान से जुड़ा है। डीडीए का कहना है कि नाले और उससे संबंधित भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, जबकि फार्महाउस मालिकों ने इस कार्रवाई को अदालत में चुनौती दी है।

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि मामला फिलहाल न्यायिक जांच के दायरे में है, इसलिए जब तक अदालत इस पर विस्तृत विचार नहीं कर लेती, तब तक यथास्थिति बनाए रखी जाए। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उनकी संपत्तियों के बड़े हिस्से जिनमें बाउंड्री वॉल, गार्ड रूम, सर्वेंट क्वार्टर और अन्य निर्माण शामिल हैं को बिना किसी पूर्व कारण बताओ नोटिस के तोड़ दिया गया। उनका आरोप है कि उन्हें सुनवाई का अवसर दिए बिना यह कार्रवाई की गई, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है।

यथास्थिति बनाए रखने के आदेश

अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से जुड़े मामले में कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। यह आदेश 3 जून 2026 को न्यायमूर्ति अमित शर्मा की पीठ के समक्ष हुई सुनवाई के बाद दिया गया। मामला DDA द्वारा चलाए गए तोड़फोड़ अभियान से जुड़ा है, जिसमें कई फार्महाउस मालिकों ने कार्रवाई को चुनौती दी है। सुनवाई के दौरान अदालत ने यह पाया कि DDA जिस नोटिस के आधार पर कार्रवाई कर रहा था, उसमें स्पष्ट रूप से किसी अलग कारण बताओ नोटिस (show-cause notice) का उल्लेख नहीं था, जिसमें तोड़फोड़ की कार्रवाई का प्रस्ताव या आधार विस्तार से बताया गया हो।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये ढांचे वर्षों, यहां तक कि दशकों से मौजूद हैं और उन्हें वैध अनुमति के आधार पर विकसित किया गया था। उनका यह भी तर्क है कि तोड़फोड़ की कार्रवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया। सुनवाई के दौरान पीठ ने मामले को न्यायिक जांच के दायरे में मानते हुए फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी कहा कि जब तक मामले की विस्तृत सुनवाई पूरी नहीं होती, तब तक संबंधित विभाग इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की नई कार्रवाई से परहेज करें।

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