Delhi Morning News Brief (दिल्ली मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ): कल (02 सितंबर 2026) की खबरों में बसों में अब नहीं चलेंगे पर्दे और रंगीन शीशे, पैनिक बटन होगा जरूरी, ताहिर हुसैन ने उम्रकैद की सजा को दी चुनौती, मेटरनिटी लीव को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, दिल्ली पुलिस को हाई कोर्ट की फटकार प्रमुख रहा।

बसों में अब नहीं चलेंगे पर्दे और रंगीन शीशे, पैनिक बटन होगा जरूरी

दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में बसों का संचालन करने वाले सभी ऑपरेटरों के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। परिवहन विभाग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के तहत यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े निर्धारित मानकों और संचालन संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि ये निर्देश दिल्ली में चलने वाली दूसरे राज्यों में पंजीकृत बसों पर भी लागू होंगे। यानी राजधानी में यात्रियों को लेकर आने-जाने वाली सभी संबंधित बसों के ऑपरेटरों को सुरक्षा और संचालन के तय नियमों का पालन करना होगा।

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ताहिर हुसैन ने उम्रकैद की सजा को दी चुनौती

दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो (IB) कर्मचारी अंकित शर्मा (Ankit Sharma) की हत्या के मामले में दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा को चुनौती देने वाली आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन (Tahir Hussain) की याचिका पर दिल्ली पुलिस (Delhi Police) से जवाब मांगा है। जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस विकास महाजन की बेंच ने ताहिर हुसैन की अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने मामले को अन्य संबंधित अपीलों के साथ 2 दिसंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

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मेटरनिटी लीव को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त

दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने मैटरनिटी लीव (maternity leave) को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि मातृत्व अवकाश से वापस लौटने वाली महिला कर्मचारी को उसी पद पर काम करने का अधिकार है, जिस पर वह छुट्टी पर जाने से पहले कार्यरत थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मातृत्व को कार्यस्थल पर किसी महिला के लिए अपमान या नुकसान का कारण नहीं बनाया जा सकता। जस्टिस सचिन दत्ता की बेंच ने कहा कि अगर मैटरनिटी लीव से लौटने तक महिला की पहले वाली पोस्ट उपलब्ध नहीं है, तो नियोक्ता को उसे समान वेतन, ग्रेड, स्टेटस, जिम्मेदारियों, अधिकारों और करियर की संभावनाओं वाली दूसरी पोस्ट देनी होगी।

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दिल्ली पुलिस को हाई कोर्ट की फटकार

दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया को लेकर अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि पुलिस (Delhi Police) किसी मामले में आरोपियों को चुन-चुनकर गिरफ्तार नहीं कर सकती। जांच एजेंसी को स्पष्ट रूप से बताना होगा कि वह किसी व्यक्ति को हिरासत में लेना चाहती है या नहीं। कोर्ट ने पुलिस को नसीहत देते हुए कहा कि गिरफ्तारी के मामले में ‘पिक-एंड-चूज’ यानी अपनी सुविधा के मुताबिक कुछ आरोपियों को चुनकर कार्रवाई करने का रवैया उचित नहीं माना जा सकता।

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कल की कुछ महत्वपूर्ण खबरेंः-

दिल्ली की संजय झील में दर्दनाक हादसा: पूर्वी दिल्ली स्थित संजय झील में मंगलवार शाम एक दुखद हादसे में 3 युवकों की डूबने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक, एक युवक झील में नहाने के लिए उतरा था, लेकिन गहरे पानी में जाने के बाद वह डूबने लगा। उसे बचाने के लिए उसके 2 दोस्त भी पानी में उतर गए। इसी दौरान तीनों गहरे पानी में डूब गए। हादसा मंगलवार शाम करीब साढ़े सात बजे हुआ। युवक के डूबने की जानकारी मिलते ही बचाव दल और गोताखोर मौके पर पहुंचे और झील में तलाश शुरू की। काफी प्रयास के बाद गोताखोरों ने तीनों युवकों को झील से बाहर निकाला। हालांकि, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। (पूरी खबर)

मालवीय नगर के फ्लोरिश होटल अग्निकांड में चार्जशीट दाखिल: दिल्ली के मालवीय नगर स्थित फ्लोरिश होटल में हुए भीषण अग्निकांड (Flourish Hotel fire) के मामले में दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने मंगलवार को होटल मालिक समेत 3 आरोपियों के खिलाफ साकेत कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल (Chargesheet filed) कर दिया। यह हादसा 3 जून को हुआ था, जिसमें 22 लोगों की मौत हुई थी। मृतकों में 13 विदेशी नागरिक भी शामिल थे।पुलिस के मुताबिक, 3 जून को फ्लोरिश होटल में आग लगने के बाद बड़ी संख्या में लोग इसकी चपेट में आ गए थे। घटना में 22 लोगों की जान गई थी। हादसे के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आग लगने की परिस्थितियों के साथ होटल प्रबंधन की भूमिका की भी जांच की। (पूरी खबर)

दिल्ली में 78 हजार पुरानी गाड़ियों को BS-6 में बदलने की तैयारी: सर्दियों में बढ़ने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। सरकार ने राजधानी में करीब 78,000 पुराने भारी वाहनों की पहचान की है। इन वाहनों को चरणबद्ध तरीके से स्वच्छ और कम प्रदूषण वाले वाहनों में बदलने के लिए वाहन मालिकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार की योजना के तहत पुराने भारी वाहनों को BS-6, CNG या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा। (पूरी खबर)

कश्मीरी गेट बस गैंगरेप केस में मिले अहम सुराग; दिल्ली के कश्मीरी गेट बस गैंगरेप मामले में पुलिस को जांच के दौरान अहम फोरेंसिक सबूत मिले हैं। पुलिस के मुताबिक, घटना के समय बस में लगा CCTV कैमरा काम नहीं कर रहा था। जांचकर्ताओं का मानना है कि आरोपियों ने इसी स्थिति का फायदा उठाया। पुलिस जांच में बस के अंदर से पीड़िता और दोनों आरोपियों के फिंगरप्रिंट मिले हैं। पुलिस के अनुसार, इन फोरेंसिक साक्ष्यों से घटना के समय तीनों की बस में मौजूदगी की पुष्टि हुई है। CCTV काम नहीं करने के कारण जांच में फिंगरप्रिंट समेत अन्य फोरेंसिक साक्ष्यों को अहम माना जा रहा है। (पूरी खबर)

मौसी को मेले भेजकर मौसा की हत्या: रोहिणी सेक्टर-3 में बुजुर्ग राकेश खन्ना की हत्या के मामले में पुलिस की जांच में कथित साजिश और आरोपियों की भूमिका को लेकर अहम खुलासे हुए हैं। पुलिस ने मामले में सिमरन, चिराग, पारस और हिमांशु को गिरफ्तार किया है। जांच के मुताबिक, हिमांशु सिमरन का प्रेमी है और जिम चलाता है। पुलिस का दावा है कि हत्या की पूरी साजिश सिमरन ने रची थी। सिमरन मृतक राकेश खन्ना के साले की बेटी बताई जा रही है। पुलिस जांच में सामने आया है कि सिमरन ने कथित तौर पर राकेश खन्ना की हत्या की योजना बनाई और इसके बाद अन्य आरोपियों की मदद से वारदात को अंजाम दिया गया। (पूरी खबर)

यासीन मलिक पत्नी को देगा तलाक? : तिहाड़ जेल (Tihad Jail) में बंद कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक (Yaseen Malik) ने अपनी पत्नी मुशाल मलिक (Mushal Malik) से तलाक लेने की इच्छा जताई है। आतंकवाद से जुड़े मामलों में उम्रकैद की सजा काट रहे मलिक ने जेल से अपने परिवार के लिए एक भावुक पत्र लिखा है। इसमें उसने अपनी पत्नी से तलाक के फैसले का जिक्र किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, यासीन मलिक ने जम्मू की टाडा/पोटा अदालत में दाखिल 25 पन्नों के हलफनामे के जरिए अपनी बात रखी है। इसमें उसने पत्नी मुशाल मलिक के अलावा अपनी मां और 13 वर्षीय बेटी रजिया सुल्ताना के लिए भी संदेश दिया है। (पूरी खबर)

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